Delhi Waqf Board Case: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान (Amanatullah Khan) को बड़ी राहत देते हुए उन्हें जमानत दे दी है. अदालत ने ईडी (ED) द्वारा दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने से फिलहाल इनकार कर दिया है. कोर्ट की तरफ से कहा गया कि खान के खिलाफ पर्याप्त सबूत होने के बावजूद अभियोजन की मंजूरी न मिलने के कारण अदालत इस मामले में आगे नहीं बढ़ सकती है. इस निर्णय के बाद खान को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई.
मरीयम सिद्दीकी के खिलाफ भी मामला बंद
दरअसल, यह मामला दिल्ली के ओखला क्षेत्र में 36 करोड़ रुपये की जमीन खरीद से जुड़ा है. ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया था कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहते समय भ्रष्टाचार से प्राप्त धन का शोधन (Money Laundering) करके जमीन खरीदी थी. इसके साथ ही कोर्ट ने मरीयम सिद्दीकी के खिलाफ भी मामला बंद कर दिया. अदालत ने इस मामले में मरीयम सिद्दीकी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत न मिलने पर उनका नाम मामले से हटा दिया. कोर्ट ने कहा कि सिद्दीकी के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं, इसलिए उन्हें मामले से मुक्त कर दिया गया है. अदालत ने माना कि खान के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन अभियोग चलाने की अनुमति न मिलने के कारण संज्ञान लेने से इनकार कर दिया.
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बात दें कि, ईडी ने 2 सितंबर को ओखला स्थित अमानतुल्लाह खान के घर पर लंबी पूछताछ के बाद अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में हैं.अमानतुल्लाह ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है, फिलहाल मामला हाई कोर्ट में चल रहा है.
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