महिला पहलवान यौन उत्पीड़न मामले में भाजपा सांसद और पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि 6 में से 5 मामलों में उनके खिलाफ आरोप तय करने के पर्याप्त सबूत मिले हैं. कोर्ट ने बृजभूषण के सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने के लिए कहा है.
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने अपने आदेश में कहा कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं. उन्होंने WFI के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), धारा 506 (आपराधिक धमकी) और 354-ए (यौन उत्पीड़न) तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है
5 साल की सजा का प्रावधान
वहीं, विनोद तोमर के खिलाफ IPC 506 के तहत आरोप तय किए गए हैं. बृजभूषण के खिलाफ तय हुए इन आरोपों अब 21 मई को बहस होगी. दोनों तरफ से वकील अपनी-अपनी दलीलें रखेंगे. बृजभूषण के खिलाफ दो धाराएं लगाई गई हैं,उनमें एक यौन उत्पीड़न का आरोप गैरजमानती है, इसमें 5 साल की सजा है.
आरोप तय होने पर क्या बोले बृजभूषण
कोर्ट द्वारा आरोप तय बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, 'प्रथम दृष्टया अदालत ने आज आरोप तय कर दिए हैं. एक मामले को छोड़कर बाकी मामलों में उन्होंने आरोप तय कर दिए हैं. मैं न्यायपालिका के फैसले का स्वागत करता हूं और अब मेरे लिए दरवाजे खुल गए हैं.'
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बता दें कि आरोप तय होने के बाद कोर्ट में ट्रायल प्रक्रिया का पहला चरण शुरू होता है. इसमें बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता दलीलें रखते हैं. बृजभूषण शरण सिंह यूपी की कैसरगंज से बीजेपी के सांसद हैं. हालांकि इस बार चुनाव में उनकी जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है.
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