डीएनए हिंदी: दिल्ली के कंझावला सुल्तानपुरी में स्कूटी सवार युवती को चार किलोमीटर तक घसीटकर उसे मौत के घाट उतारने वाली घटना पर दिल्ली के उपराज्यपाल हैरान हैं. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कार सवार अपराधियों की राक्षसी असंवेदशीलता से हैरान हूं. मेरा सिर शर्म से झुक गया है. मैं इस पर नजर बनाए हुए हूं. इसके साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है.
दरअसल नए साल पर दिल्ली के कंझावला सुल्तानपुरी में कार सवार युवकों ने 20 वर्षीय लड़की को टक्कर मारने के साथ ही उसे 4 किलोमीटर तक घसीटते हुए चले गए. हादसा इतना भयानक था कि लड़की के शरीर पर एक कपड़ा तक न बचा और उसकी दर्दनाक मौत हो गई. पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया. वहीं इस घटना पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना दुख जताया है. उन्होंने ट्वीट पर कहा कि इस अमानवीय अपराध से मेरा सिर शर्म से झुक गया", युवती की स्कूटी को टक्कर मारकर उसे कई किलोमीटर तक घसीटा गया. इन "अपराधियों की राक्षसी असंवेदनशीलता से मैं हैरान हूं हैं.
पुलिस कार्रवाई पर उपराज्यपाल की नजर
उपराज्यपाल वीके सक्सेना अपने ट्वीट में कहा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर की कार्रवाई पर नजर बनाए हुए हूं. उन्होंने आरोपियों को पकड़ लिया है. सभी आरोपियों से गहनाता से पूछताछ भी की जा रही है. पुलिस ने इस मामले में सर्तकता दिखाई है.
परिवार को संभव मदद का दिया भरोसा
उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि पीड़ित के परिवार को हर संभव सहायता/मदद सुनिश्चित की जाएगी, मैं सभी से अवसरवादी मैला ढोने का सहारा नहीं लेने की अपील करता हूं। आइए हम मिलकर एक अधिक जिम्मेदार और संवेदनशील समाज की दिशा में काम करें."
कार से टक्कर मारकर युवती को 4 किलोमीटर तक घसीटा
बता दें कि नए साल पर बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी में युवती की स्कूटी को कार सवारों ने जोरदार टक्कर मार दी. इसके बाद आरोपी युवती को चार किलोमीटर तक घसीटते ले गए. इससे युवती की मौत हो गई. वहीं आरोपियों की इस बर्बरता से सभी हैरान है. लोग इसे सड़क हादसा नहीं बल्कि इरादतन हत्या बता रहे हैं. पुलिस ने मामले में बुलेरो कार सवार पांच लोगों को पकड़ लिया है.पुलिस उपायुक्त (बाहरी) हरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि पीड़िता का पैर कार के एक पहिये में फंस गया और उसे करीब चार किलोमीटर तक घसीटा गया. पुलिस ने इस मामले में दीपक खन्ना (26), अमित खन्ना (25), कृष्ण (27), मिथुन (26) और मनोज मित्तल के खिलाफ आईपीसी की धारा 279 (तेजी से गाड़ी चलाना) और 304-ए (लापरवाही से मौत) के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है.
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