डीएनए हिंदी: वित्तीय संकट से जूझ रही विमानन कंपनी गो फर्स्ट (Go First) को बड़ी राहत मिली है. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने पिछले कई महीनों से बंद पड़ी Go First एयरलाइन की फ्लाइट्स को फिर से उड़ान संचालन करने की इजाजत दे दी. हालांकि, इसके लिए गो फर्स्ट पर कुछ शर्तें लगाई गई हैं. DGCA ने गो फर्स्ट के रिजॉल्युशन प्रोफेशनल शैलेद्र अजमेरा को लेटर लिखकर फैसले की जानकारी दी है.
DGCA ने क्या रखी शर्तें
डीजीसीए ने कहा कि Go First की तरफ से 26 जून को उड़ान सेवाओं की बहाली को लेकर प्लान भेजा गया था. इस प्लान को अध्ययन करने के बाद रेग्यूलेटर ने स्वीकार कर लिया है. डीजीसीए ने कहा कि गो फर्स्ट फिर से शर्तों के साथ उड़ानें संचालित कर सकती है. इनमें पहले शर्त ये होगी कि एयरलाइंस के पास एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट का हर समय होना बेहद जरुरी होगा. इसके अलावा ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाने वाला एयरक्रॉफ्ट उड़ान भरने के बेहतर हालत में होना चाहिए. बगैर हैंडलिंग विमान के कोई भी एयरक्राफ्ट ऑपरेशन नहीं होना चाहिए.
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DGCA ने अपनी शर्तों में कहा कि गो फर्स्ट को सभी विमानों की उड़ान से पहले फिटनेस सुनिश्चित करनी होगी. कंपनी में किसी भी तरह का बदलाव जिसका असर रिजॉल्युशन प्रोफेशनल द्वारा जमा किए गए प्लान पर पड़ता हो उसकी सूचना डीजीसीए को देनी होगी. इतना ही नहीं Go First एयरलाइन को फ्लाइट शेड्यूल, एयरक्रॉफ्ट की हालत, पायलट्स, केबिन क्रू, एएमई की जानकारी रेग्यूलेटर को उपलब्ध करानी होगी.
टिकटों की ब्रिकी जल्द होगी शुरू
डीजीसीए के इस फैसले के बाद Go First की उड़ानों के लिए टिकटों की ब्रिकी जल्द शुरू हो सकती हैं. गौरतलब है कि 3 मई से गो फर्स्ट की उड़ानें ठप पड़ी हैं. कंपनी मौजूदा वक्त में दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही है. आधिकारी तौर पर 23 जुलाई तक गो फर्स्ट की उड़ानें रद्द की गई हैं. कंपनी ने हाल में एक बयान में कहा था कि हम हर प्रकार की सहायता मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं. Go First ने तत्काल समाधान निकालने और परिचालन को शुरू करने के लिए आवेदन किया है. हम जल्द ही बुकिंग लेने में सक्षम होंगे.
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