DGCA Rules: अब एयरलाइंस को भारी पड़ेगा यात्रियों की सीट बदलना या फ्लाइट लेट करना, देना पड़ेगा इतना मुआवजा

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Jan 25, 2023, 11:50 PM IST

Indian Flights (Representational Image)

Civil Aviation Rules Change: देश में नागरिक उड़ानों के नियामक डीजीसीए ने सिविल एविएशन रिक्वॉयरमेंट रूल्स में संशोधन कर दिया है. 

डीएनए हिंदी: DGCA News- देश में यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही छोड़ जाने, फ्लाइट में बोर्डिंग नहीं कराने, फ्लाइड के लेट होने या कैंसिल होने पर अब विमानन कंपनियों को जोर का झटका लगेगा. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (Directorate General of Civil Aviation) ने बुधवार को सिविल एविएशन रिक्वॉयरमेंट फॉर पैसेंजर्स (Civil Aviation Requirement for Passengers) को संशोधित कर दिया है. देश में नागरिक उड़ानों के नियामक DGCA के इस संशोधन के बाद यात्रियों के लिए एयरलाइंस से खुद को हुई असुविधा के बदले मुआवजा मांगना ज्यादा आसान हो जाएगा.

लोअर क्लास में शिफ्ट किया तो मिलेगा इतना मुआवजा

यदि किसी यात्री को बिना उसकी सहमति के लोअर क्लास सीट (बिजनेस क्लास से इकोनॉमी क्लास में) पर शिफ्ट किया जाता है तो एयरलाइंस को उसे मुआवजा देना होगा. डीजीसीए के नए नियमों के हिसाब से यह मुआवजा घरेलू फ्लाइट में टिकट की कुल कीमत का 75% होगा, जिसमें टैक्स भी शामिल होंगे.

इंटरनेशनल फ्लाइट में दूरी के हिसाब से मुआवजा

इसके उलट इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए यह मुआवजा सफर की दूरी के हिसाब से तय होगा. यदि फ्लाइट 1,500 किलोमीटर या उससे कम दूरी की है तो टैक्स समेत टिकट की कीमत का 30% मुआवजा मिलेगा, जबकि यदि फ्लाइट 1,500 से 3,500 किलोमीटर के बीच दूरी की है तो यह मुआवजा टैक्स समेत टिकट की कीमत का 50% होगा. यदि फ्लाइट 3,500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर का सफर कर रही है तो एयरलाइंस को टैक्स समेत टिकट की लागत का 75% मुआवजा यात्री को देना होगा.

हालिया दिनों में आई हैं एयरलाइंस की ज्यादा शिकायत

डीजीसीए को हालिया दिनों में विमानन कंपनियों से जुड़ी शिकायतें ज्यादा मिली हैं. दो बार एयरलाइंस यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही छोड़कर उड़ गईं. एक बार ये कारनामा इसी महीने बेंगलुरु एयरपोर्ट पर हुआ था, जबकि दूसरी बार अमृतसर एयरपोर्ट पर जनवरी में ही सिंगापुर एयरलाइंस यात्रियों के बिना उड़ गई थीं.

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