डीएनए हिंदी: कल दिवाली है. अगर आप पटाखे खरीदने की तैयारी कर रहे हैं या पटाखे जलाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले ये जान लें कि आपके राज्य में पटाखे जलाना बैन तो नहीं है. पटाखे जलाने से हर बार ही दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है. इससे कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं. इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है. किसी राज्य में पटाखों पर पूरी तरह बैन है. कहीं सिर्फ ग्रीन पटाखे जलेंगे तो कहीं इस बार सिर्फ दिवाली दीये जलाकर ही मनाई जाएगी. जानिए आपके राज्य में क्या है नियम-
दिल्ली
दिल्ली सरकार ने दिवाली से लेकर न्यू ईयर तक किसी भी तरह की आतिशबाजी पर रोक लगा दी है. दिल्ली में 1 जनवरी 2023 तक पटाखों की बिक्री और खरीद पर पूरी तरह रोक है. यही नहीं ऐसा करने पर जेल भी होगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा. पटाखे जलाने वाले को 6 महीने की जेल हो सकती है तो पटाखे बेचने या उनका भंडारण करने पर 3 साल की जेल हो सकती है.
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हरियाणा
हरियाणा में पटाखे फोड़े जा सकते हैं, लेकिन यहां सिर्फ ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल हो सकता है. हरियाणा में ग्रीन पटाखों के अलावा दूसरे किसी भी तरह के पटाखों की ब्रिकी और इस्तेमाल पर रोक है.
पंजाब
पंजाब में पटाखे फोड़ने के लिए सिर्फ 2 घंटे का समय दिया गया है. यहां 24 अक्टूबर को रात 8 से 10 बजे के बीच पटाखे फोड़ जा सकते हैं. इसके बाद गुरु नानक बर्थडे यानी 8 नवंबर के दिन भी सुबह 4 से शाम 5 बजे और रात 9 से 10 बजे के बीच पटाखे फोड़ने की अनुमति है. क्रिसमस और न्यू ईयर पर भी यहां सिर्फ कुछ समय ही पटाखे फोड़ने की अनुमति है. नियम का पालन ना करने पर सजा हो सकती है.
पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगाल में भी सिर्फ ग्रीन पटाखों की ही इजाजत है. इसके अलावा किसी भी तरह के पटाखों का आयात और बिक्री नहीं की जाएगी. ऐसा करने वालों पर कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा.
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तमिलनाडु
तमिलनाडु में भी सिर्फ दो घंटे के लिए पटाखे फोड़ने की अनुमति है. सुबह 6-7 बजे और शाम 7-8 बजे के बीच ही यहां पटाखे पोड़े जा सकते हैं.
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश में पटाखों को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है. यह जरूर सुनिश्चित किया जा रहा है कि पटाखों की दुकान रिहायशी इलाकों से दूर हों और वहां फायर ब्रिगेट का उचित इंतजाम हो.
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