डीएनए हिंदी: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर केंद्र सरकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर 27 जुलाई को सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, ईडी निदेशक के तौर पर संजय मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई को खत्म हो जाएगा. आइए जानते हैं कि केंद्र सरकार ने इसको लेकर क्या दलील दी है.
केंद्र सरकार ने ED डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने के लिए कोर्ट से कहा है. इस मामले पर जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ की ओर से कहा गया कि गुरुवार यानी 27 जुलाई की दोपहर 3:30 बजे के बाद सुनवाई करेंगे. गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से सरकार को करारा झटका लगा था. कोर्ट ने ईडी निदेशक के कार्यकाल को बढ़ाए जाने को अवैध ठहराया था.
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केंद्र सरकार ने कोर्ट में दी ऐसी दलील
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में केंद्र सरकार की ओर से दलील दी गई कि ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर कई ऐसे व्यक्ति का होना जरूरी है, जो देश भर में मनी लॉन्ड्रिंग, जांच एजेंसियों की प्रक्रियाएं, संचालन और गतिविधियों से अच्छी तरह परिचित हो. ऐसे में ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाया जाना चाहिए.
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2018 में निदेशक के रूप में हुई थी नियुक्ति
संजय कुमार मिश्रा को नवंबर 2018 में परिवर्तन निदेशालय के पूर्णकालिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था. संजय मिश्रा 1984 बैच के आईआरएस आयकर कैडर के अधिकारी हैं. उन्हें पहले जांच एजेंसी में प्रमुख विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था. ED में नियुक्ति से पहले संजय मिश्रा दिल्ली में आयकर विभाग के मुख्य आयुक्त के रूप में कार्यरत थे. जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने सबसे पहले 2020 में उनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया था और 2021 में फिर से सेवा विस्तार दिया गया. उनका दूसरा सेवा विस्तार खत्म होने से पहले ही कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने एक और वर्ष के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया था.
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