डीएनए हिंदी: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अनुरोध पर ईडी निदेशक संजय मिश्र का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ा दिया है. कोर्ट ने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में वह इस तरह का आवेदन स्वीकार नहीं करते लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों और व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए वह इजाजत दे रहे हैं. कोर्ट ने साफ किया कि अब इसके बाद और सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा यानी संजय मिश्रा 15 सितंबर की रात से ईडी निदेशक नहीं रहेंगे.
केन्द्र सरकार ने अदालत से मिश्रा को 15 अक्टूबर तक का कार्यकाल विस्तार देने का अनुरोध करते हुए कहा था कि एफएटीएफ की समीक्षा प्रक्रिया के दौरान उनका पद पर बने रहना आवश्यक है और भारत के पड़ोसी देश लगातार प्रयास कर रहे हैं कि देश ‘ग्रे सूची’ में चला जाए. कोर्ट के 11 जनवरी के आदेश के मुताबिक, संजय मिश्र को 31 जुलाई तक पद पर रहना था. गुरुवार को ये आदेश जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने केंद्र सरकार की अर्जी पर सुनवाई की. केंद्र ने अर्जी में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की चल रही समीक्षा की दुहाई देते हुए संजय मिश्र को 15 अक्टूबर तक पद पर बनाए रखने की इजाजत मांगी थी.
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सुप्रीम कोर्ट ने की ऐसी टिप्पणी
केन्द्र के इस अनुरोध पर सुनवाई करते हुए शुरुआत में शीर्ष अदालत ने बेहद तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या हम यह छवि पेश नहीं कर रहे हैं कि और कोई नहीं है तथा पूरा विभाग अयोग्य लोगों से भरा पड़ा है. हालांकि, बाद में न्यायालय ने नरम रुख अपनाते हुए मिश्रा के कार्यकाल विस्तार संबंधी केन्द्र के अनुरोध को स्वीकार कर लिया. अदालत ने केन्द्र द्वारा किए गए अनुरोध (15 अक्टूबर तक) के मुकाबले एक महीने कम, 15 सितंबर तक का कार्यकाल विस्तार दिया है.
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सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दी दलील
केंद्र की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एफएटीएफ की समीक्षा में जिज्ञासाएं आती हैं, जिनका संजय मिश्र को जवाब देना होता है. वह काफी समय से उस पद पर काम कर रहे हैं तो उन्हें चीजें मालूम हैं. जानकारी के लिए बता दें कि संजय कुमार मिश्रा को नवंबर 2018 में प्रवर्तन निदेशालय के पूर्णकालिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था. संजय मिश्रा 1984-बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) आयकर कैडर के अधिकारी हैं. उन्हें पहले जांच एजेंसी में प्रमुख विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था. ईडी में नियुक्ति से पहले संजय मिश्रा दिल्ली में आयकर विभाग के मुख्य आयुक्त के रूप में कार्यरत थे.
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