हवाला के जरिए पहुंचे 45 करोड़, केजरीवाल को बनाया आरोपी नंबर 37... ED की चार्जशीट में बड़े खुलासे

Written By रईश खान | Updated: Jul 10, 2024, 04:54 PM IST

Delhi CM Arvind Kejriwal (File Photo)

Delhi Liquor Scam Case: ईडी ने चार्जशीट में दावा किया कि हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपये गोवा पहुंचाया गया था. जिसका इस्तेमाल चुनाव प्रचार में किया गया. जांच एजेंसी ने कहा कि इसकी जानकारी केजरीवाल को थी.

दिल्ली शराब नीति मामले  (Delhi Liquor Scam Case) में कथित घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को राउज एवन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. इस चार्जशीट में सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के बारे में खुलासा किया गया है. इसके अलावा ईडी ने हवाला के जरिए ट्रांसफर होने में चरणप्रीत को आरोपी बताया है. जांच एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में केजरीवाल को किंगपिन और साजिशकर्ता बताया है.

चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 बताया गया है. जबकि उनकी आम आदमी पार्टी को आरोप नंबर 38 पर रखा गया है. एजेंसी ने साफतौर पर कहा कि शराब घोटाले में AAP का अहम रोल रहा है. इस संबंध में 12 जुलाई को पार्टी के कर्ताधर्ता को तलब किया गया है.

ईडी के चार्जशीट के अनुसार, गोवा विधानसभा चुनाव के लिए 45 करोड़ रुपये हवाला के जरिए पहुंचाए गए. जिसका आम आदमी पार्टी ने चुनाव के दौरान इस्तेमाल किया. यानी अपराध की आए से प्राप्त इस 45 करोड़ की रकम की AAP सीधी लाभार्थी रही है. एजेंसी ने दावा किया है कि इस आय को हैंडल करने वाले विनोध चौहान और सीएम केजरीवाल के बीच डायरेक्ट कनेक्शन था. जिसके मैसेज सबूत हमने कोर्ट के सामने पेश किए हैं.


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चरणप्रीत को मिले 1 लाख
ईडी ने दावा किया कि हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपये जो गोवा पहुंचाया गया उसे प्राप्त करने में चरणप्रीत सिंह की अहम भूमिका रही. हमने उनके बैंक अकाउंट को खंगाला तो पता चला कि AAP से सीधे 1 लाख रुपये से ज्यादा उन्हें प्राप्त हुए थे. चरणप्रीत चैरियट प्रोडक्शंस मीडिया का कर्मचारी था. वह 2020 गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान फ्रीलांस के तौर पर AAP चुनावी अभियान का हिस्सा बना था.

बता दें कि शराब नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. तब से ही वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. हालांकि कोर्ट ने ईडी की याचिका को 15 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचिबद्ध किया है. हाईकोर्ट ने पहले निचली अदालत के 20 जून के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसके तहत केजरीवाल को मामले में जमानत दी गई थी.

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