प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में समन का पालन नहीं करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध करते हुए कोर्ट में नई शिकायत दर्ज कराई है. नई शिकायत धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत ईडी द्वारा केजरीवाल को भेजे गए समन संख्या 4 से 8 का पालन नहीं करने से संबंधित है.
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा की अदालत ने मामले की सुनवाई 7 मार्च को तय की है. ईडी ने इससे पहले अदालत में याचिका दायर कर दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में केजरीवाल को जारी किए गए पहले 3 समन पर पेश नहीं होने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की थी.
मैंने कुछ गलत नहीं किया- केजरीवाल
एसीएमएम मल्होत्रा की अदालत ने इस मामले (समन संख्या 1 से 3 के संबंध में) को 16 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है. सीएम केजरीवाल ने ईडी के इन सभी 8 समन को अवैध बताया था और पिछली बार ईडी को सूचित किया था कि उनसे 12 मार्च के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पूछताछ की जा सकती है. केजरीवाल ने 4 मार्च को कहा था कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और न ही मैं छिपने की कोशिश कर रहा हूं.
ईडी ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 174 (लोक सेवक के आदेश का पालन न करना) के साथ पठित धन शोधन निवारण कानून (पीएमएलए) की धारा 63 (4) के अलावा अन्य धाराओं के तहत नई शिकायत दर्ज कराई है. पीएमएलए की यह धारा जानबूझकर किसी भी निर्देश की अवज्ञा करने से संबंधित हैं.
इसी तरह की कार्रवाई ईडी ने जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ भी की थी. रांची की एक अदालत ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) नेता को प्रथम दृष्टया एजेंसी द्वारा जारी नोटिस की अवहेलना का दोषी ठहराया और उन्हें तीन अप्रैल को पेश होने के लिए कहा. इस मामले में अब तक ईडी आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, पार्टी संचार प्रभारी विजय नायर और कुछ शराब कारोबारियों को गिरफ्तार कर चुकी है. (PTI इनपुट के साथ)
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