Delhi Excise Policy Case: दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (AAP) के मुखिया अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है. फिलहाल अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर चल रहे अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को अपनी-अपनी दलीलें जमा कराने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है. इसके बाद ही फैसला सुनाया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि केजरीवाल चाहें तो निचली अदालत में जमानत के लिए अर्जी लगा सकते हैं. अगर सीएम केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को पूर्ण जमानत या रिहाई नहीं मिलती है तो उन्हें 4 जून को मतगणना से पहले ही 2 जून को जेल में सरेंडर करना होगा. उधर, शुक्रवार को सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बार फिर कहा है कि इस मामले में AAP भी मनी लॉन्ड्रिंग की दोषी है. ईडी के वकील ने आज ही पार्टी के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने की बात भी कही है.
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'आप' को आरोपी बनाया गया है.
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आज अभियोजन शिकायत दायर की जा रही है, जिसमें AAP को भी आरोपी बनाया गया है. साथ ही उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने ही खत्म हो चुकी दिल्ली की शराब नीति को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी. ASG एसवी राजू के अनुसार जांच एजेंसी के पास इस बात के पूरे सबूत है कि अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी और इस पैसे का इस्तमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में किया था.
दिनभर चलती रही मामले की सुनवाई
केजरीवाल की इस याचिका पर लगभग पूरा दिन सुनवाई हुई. इस दौरान पीठ ने केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया पर ईडी से पूछताछ की और आश्चर्य जताया कि जांच अधिकारी गिरफ्तार करने की शक्ति का प्रयोग करते समय उनके पक्ष में दोषमुक्ति संबंधी सामग्रियों को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं. जानकारी के अनुसार, ईडी आज ही आप के खिलाफ रॉउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर सकती है. जांच एजेंसी ने कहा है कि उसके पास आंध्र प्रदेश से लेकर गोवा चुनावों में हवाला ट्रांसफर के सबूत हैं,और ये सारा पैसा पार्टी के खाते में ही आया है.
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