Excise Policy Probe: मनीष सिसोदिया पर किन धाराओं में केस दर्ज, अगर दोषी साबित हुए तो कितने साल की होगी जेल

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Feb 27, 2023, 12:37 AM IST

मनीष सिसोदिया 

CBI Arrest Manish Sisodia: सीबीआई मनीष सिसोदिया को कल अदालत में पेश करेगी. जानिए अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो कितने साल की सजा हो सकती है.

डीएनए हिंदी: दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने 8 घंटे की लंबी पूछताछ करने के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को आखिरकार रविवार को गिरफ्तार कर लिया.  सीबीआई ने सिसोदिया को सबूतों को नष्ट करने, धोखाधड़ी करने समेत कई मामलों में आरोपी पाया है. CBI की एफआईआर के मुताबिक, दिल्ली के डिप्टी सीएम के खिलाफ रिश्वत लेने और आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. सीबीआई सोमवार सुबह उन्हें अदालत में पेश करेगी. अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो सिसोदिया को कितने साल की सजा होगी.

मनीष सिसोदिया के खिलाफ किन आईपीसी  (Indian Penal Code-IPC) की धारा 120-B (आपराधिक साजिश), 477-A (धोखाधड़ी करने का इरादा) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-7 के तहत गिरफ्तार किया गया है. सीबीआई ने सिसोदिया के खिलाफ किन आधारों पर ये कार्रवाई की है, ये भी सामने आ गया है. सूत्रों के अनुसार, सीबीआई ने आबकारी पॉलिसी मामले में पूछताछ के दौरान उनके खिलाफ कई सबूत रखे. इसमें कुछ दस्तावेज और डिजिटिल एविडेंस  थे. लेकिन इन पर सिसोदिया कोई जवाब नहीं दे सके.

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सीबीआई ने इन मामलों में पाया आरोपी
सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को सबूतों को नष्ट करने का आरोपी पाया है. इसमें उनकी मिलीभगत सामने आई है. इस मामले में एक ब्यूरोक्रैट ने सीबीआई को दिए अपने बयान में कहा था कि एक्साइज पॉलिसी तैयार करने में सिसोदिया ने अहम भूमिका निभाई थी GoM ( Group of Minister) के सामने आबाकारी नीति को लेकर कुछ निर्देश भी दिए थे.

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किस धारा में कितने साल की सजा

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