महाराष्ट्र के बीड जिले से एक अजीबो-गरीबो मामला सामने आया है. यहां एक ससुर के प्रेम विवाह का जुर्माना एक बहू को भुगतना पड़ा. ससुर के प्रेम विवाह करने पर जाति पंचायत ने महिला और उसके रिश्तेदारों का सामाजिक बहिष्कार करने का फैसला किया है. इस मामले में जाति पंचायत के नौ सदस्यों के खिलाफ अष्टी पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है. जिले की पंचायत ने फैसला सुनाया कि ससुर समाज के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह किया है, ऐसे में परिवार को ढाई लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
आखिर क्या है मामला, समझें
यह घटना 22 सितंबर की है. मामला खानाबदोश जनजाति नंदीवाले समुदाय से जुड़ी है. पुलिस के मुताबिक, मालन फुलमाली नाम की महिला के ससुर जिसका नाम नरसू फुलमाली है, ने समाज की अनुमति के बिना प्रेम विवाह किया था. जब ये घटना गांव वालों के सामने आई तो पंचायत ने नरसु फूलमाली पर ढाई लाख रुपये का जुर्माना लगाया. जब नरसु कई सालों तक ये जुर्मान न भर पाया तब पंचायत ने मालन और उसके परिवार को ये जुर्माना भरने को कहा. मालन ने जब जुर्माना भरने में असमर्थता जताई तो पंचायत ने परिवार को सात पीढ़ियों के लिए समुदाय से सामाजिक बहिष्कार का आदेश दिया.
यह भी पढ़ें - MVA Vs Mahayuti: महाराष्ट्र में नहीं बदली महिला सुरक्षा की तस्वीर, NCRB के आंकड़ों ने सच्चाई की उजागर
महिला को मिली जान से मारने की धमकी
पुलिस के मुताबिक, मालन फूलमाली अपने पति और बच्चों के साथ बीड़ के कड़ा कारखाना इलाके में रहती है. जानकारी के मुताबिक, ग्रामीणों ने इस मामले को दबाने की कोशिश की थी, लेकिन महिला ने हिम्मत दिखाकर स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने शिकायत के आधार पर कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. मामले की आगे जांच जारी है. अभी किसी की गिरफ्तार नहीं हुई है.
ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.