टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा (TMC MP Mahua Moitra) पर एक नया मामला दर्ज किया गया है. राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पर किए उनके सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से यह केस दर्ज किया गया है. स्पेशल सेल ने भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत यह केस दर्ज किया है. 18वीं लोकसभा में अपने पहले ही भाषण से टीएमसी सांसद सुर्खियों में हैं. महुआ पर यह केस भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 79 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने) के तहत केस दर्ज हुआ है.
रेखा शर्मा पर की टिप्पणी को लेकर दर्ज हुआ केस
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की अध्यक्ष रेखा शर्मा को लेकर सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी की थी, जिस पर विवाद हो रहा है. दरअसल रेखा शर्मा हाथरस पीड़ितों से मिलने के लिए गई थीं तो एक सुरक्षाकर्मी ने उनके ऊपर छाता लगा रखा था. इस पर सोशल मीडिया में उन्हें ट्रोल किया जा रहा था. इसी तस्वीर पर कमेंट करते हुए टीएमसी सांसद ने आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था.
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इस मामले पर महिला आयोग ने 5 जुलाई को दिल्ली पुलिस के पास शिकायत दर्ज की थी. दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) यूनिट अब उस सोशल मीडिया पोस्ट की जांच करेगी. फिलहाल केस दर्ज कर लिया है. भारतीय न्याय संहिता के तहत महुआ पर महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप है.
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