डीएनए हिंदी: देश की राजधानी दिल्ली के बाद अब हरियाणा के गुरुग्राम में भी दिवाली से पहले ग्रीन पटाखों को छोड़कर पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह प्रतिबंध 1 नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 की अवधि के लिए रहेगा. डीएम निशांत कुमार यादव द्वारा जारी किए गए आदेश में प्रदूषण और जनता के हित का हवाला देकर कहा गया है कि ग्रीन पटाखों को छोड़कर अन्य के उत्पादन, ब्रिकी और इस्तेमाल पर रोक रहेगी.
त्योहारी सीजन से पहले प्रदूषण पर नजर रखने के लिए गुरुग्राम के जिला मजिस्ट्रेट ने ग्रीन पटाखों को छोड़कर अन्य पटाखों पर रोक लगा दी है. गुरुग्राम डीएम ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गुड़गांव के क्षेत्रीय अधिकारी को नियमित रूप से वायु गुणवत्ता की निगरानी करने और सर्वोच्च न्यायालय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों के अनुसार संबंधित वेबसाइटों पर डाटा अपलोड करने के भी निर्देश दिए हैं.
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केवल इस दिन कर पाएंगे ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल
डीएम निशांत कुमार यादव की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल केवल दीपावली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल पर कर सकते हैं. दिवाली और अन्य पर्व पर ग्रीन पटाखे रात 8 से 10 के बीच फोड़े जा सकते हैं. वहीं, क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर 11:55 से 12:30 तक आतिशबाजी की छूट होगी. डीएम ने पुलिस आयुक्त गुरुग्राम, आयुक्त, डीपी और एसीपी सहित सभी अधिकारियों को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं.
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दिल्ली में बैन हो चुके हैं पटाखें
इससे पहले दिल्ली में भी पटाख बैन किए जा चुके हैं लेकिन राजधानी में ग्रीन पटाखों को भी मंजूरी नहीं दी गई है. ग्रीन पटाखे की अनुमति देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी. जिसमें मांग की गई थी कि दिल्ली में ग्रीन पटाखों की अनुमति दी जाए, जिससे प्रदूषण कम होता है. इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेरियम का उपयोग करके पटाखों के निर्माण और इस्तेमाल की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था. इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले दिल्ली में पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था.
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