प्रेशर कुकर पर Flipkart को बड़ा झटका, कोर्ट का आदेश- 1 हफ्ते में घटिया प्रॉडक्ट हो रिकॉल, भरना होगा जुर्माना

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Sep 24, 2022, 08:23 PM IST

फ्लिपकार्ट पर लगा जुर्माना.

सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने पिछले महीने Flipkart पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया था.

डीएनए हिंदी: घटिया प्रेशर कुकर को लेकर ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जुर्माना ठोका है. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि एक सप्ताह के भीतर कंपनी जुर्माना भरे. कोर्ट के आदेश के बाद अब फ्लिपकार्ट को जुर्माना भरने के साथ-साथ खराब प्रेशर कुकरों को रिकॉल करके उसका रिफंड भी जारी करना होगा.

दिल्ली हाईकोर्ट ने घटिया क्वालिटी और बिना ISI मार्क के प्रेशर कुकर बेचने पर फ्लिपकार्ट को खरी-खोटी सुनाई. कोर्ट ने CCPA (Central Consumer Protection Authority) के नियमों के मुताबिक कार्रवाई का आदेश दिया.

Amazon Flipkart Sale: अमेजन और फ्लिपकार्ट सेल में कैसे मिल रहा 80-85% का डिस्काउंट? यहां समझिए सेल का खेल

बीते महीने भी गिरी थी फ्लिपकार्ट पर गाज

फ्लिपकार्ट के खिलाफ हुआ यह एक्शन नया नहीं है. CCPA ने पिछले महीने अगस्त में फ्लिपकार्ट के ऊपर अपनी वेबसाइट पर सबस्टैंडर्ड क्वालिटी के घरेलू प्रेशर कुकर की बिक्री को अनुमति देने और ग्राहकों के अधिकारों का उल्लंघन करने के आरोप में 1 लाख का जुर्माना लगाया था. 

Gautam Adani और Mukesh Ambani के बीच हुई डील! नहीं करेंगे यह काम

CCPA ने मांगी थी कंप्लायंस रिपोर्ट

CCPA  ने फ्लिपकार्ट को निर्देश दिया था कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर बिके 598 प्रेशर कुकरों के ग्राहकों को सारी जानकारी देकर सूचित करे और ग्राहकों का पैसा लौटाये. कंपनी को इसे लेकर 45 दिनों के भीतर एक कंप्लायंस रिपोर्ट भी जमा करनी थी. अब कोर्ट के आदेश के बाद फ्लिपकार्ट को जुर्माना सबमिट करना पड़ेगा.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Central Consumer Protection Authority Delhi High Court Flipkart pressure cooker