डीएनए हिंदी: G -20 सम्मेलन में हिस्सा लेने आ रहे दुनियाभर के नेताओं के लिए दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है. G-20 समिट की वजह से दिल्ली की जनता के लिए कई बदलाव किए गए हैं. दिल्ली के कई इलाके आम लोगों के लिए बंद रहेंगे. ऐसे में अगर आप आज दिल्ली जाना चाहते हैं तो आपको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की गाइडलाइन पढ़ लेनी चाहिए. इसके साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि दिल्ली में आज क्या खुला है और क्या बंद है...
नई दिल्ली एरिया 8 से 10 सितंबर के बीच कंट्रोल जोन में है. जहां आम ट्रैफिक पर पाबंदी लगाई गई है लेकिन इमरजेंसी सेवा में लगे लोगों को आने -जाने की इजाजत होगी. नई दिल्ली इलाके के बाहर रह रहे लोगों के लिए किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगाई गई है. वह नई दिल्ली एरिया को बाईपास करते हुए कहीं भी जा सकते हैं. वहीं, G-20 सम्मेलन को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने G-20 वर्चुअल हेल्प डेस्क भी लॉन्च किया है. इसकी मदद से सम्मेलन के दौरान रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट की जानकारी मिलेगी.
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भारी वाहनों को दिल्ली में नहीं मिलेगी एंट्री
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के अनुसार, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर भारी वाहनों को दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, दिल्ली एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अस्पताल जा सकेंगे. इसके साथ ही आम जनों को सलाह दी गई है कि वह ट्रैफिक की असुविधा से बचने के लिए गौतमबुद्धनगर से दिल्ली जाने के लिए अपने निजी वाहन के बजाय मेट्रो से सफर करें. वहीं, डीटीसी बसों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है हालांकि नई दिल्ली इलाके से इन्हें डायवर्ट कर दिया जा रहा है. इंटर स्टेट बसें भी दिल्ली में आ जा रही हैं लेकिन कई जगह में इनके स्टॉपेज में बदलाव हो सकता है.
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मेट्रो से करें सफर
सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक एडवाइजरी जारी की है. इसके मुताबिक, दिल्ली में मेट्रो ट्रेन सेवा सभी लाइनों के टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे से शुरू हो गई है. सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन को छोड़कर सभी मेट्रो स्टेशन आम जनता के लिए खुले हैं. DMRC ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट, पटेल चौक, आरके आश्रम मार्ग स्टेशनों पर पार्किंग की सुविधा नहीं मिलेगी.
दिल्ली में नहीं मिलेगी कैब की सुविधा?
दिल्ली पुलिस ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में कमर्शियल वाहनों, सिटी बसों, टैक्सियों और ऑटो की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया जाएगा. 9 सितंबर को शाम 5:00 बजे से 10 सितंबर को 23:50 बजे तक किसी भी ऑटो रिक्शा या टैक्सी को नई दिल्ली में चलाने या एंट्री करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. आपको यह भी बता दें कि पर्यटकों और लोकल लोगों ले आने-जाने वाले वाहनों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है.
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