डीएनए हिंदी: गोवा मर्डर केस में आरोपी मां सूचना सेठ ने अब तक पुलिस के सामने हत्या की बात कबूल नहीं की है. परिस्थितिजन्य साक्ष्य उसकी ओर ही इशारा कर रहे हैं लेकिन उसने अपना जुर्म कबूल नहीं किया है. गोवा पुलिस ने बच्चे के पिता वेंकट रमन को पूछताछ के लिए बुलाया और दोनों को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ की. इस दौरान दोनों ने एक-दूसरे पर जमकर आरोप लगाए. सूचना ने तो बेटे की हत्या के लिए पति को ही जिम्मेदार ठहरा दिया और कहा कि यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है. पुलिस सूत्रों का कहना है कि जांच में आरोपी महिला ज्यादा सहयोग नहीं कर रही है और ज्यादातर सवालों के जवाब में चुप्पी साधे रहती है. माना जा रहा है कि इस केस में पति की गवाही अहम हो सकती है.
सूचना सेठ और वेंकट का तलाक का केस चल रहा था जिसमें कोर्ट ने बच्चे के पिता को फोन और वीडियो कॉल की अनुमति दी थी. साथ ही, हर रविवार को भी बच्चे को मुलाकात का समय दिया था जिसकी वजह से दोनों के बीच काफी तनाव बढ़ गया था. पुलिस सूत्रों का कहना है कि सूचना से वेंकट ने गुस्से में पूछा कि तुमने हमारे बच्चे को क्यों मारा? तुम्हें बदला लेना था तो मुझसे लेना चाहिए था. इसके जवाब में आरोपी महिला गुस्से से लाल हो गई और उसने कहा कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है. मुझे नहीं पता किसने मेरे बेटे को मारा.
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दोनों के बीच हुई बातचीत का मैसेज आया सामने
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पहले दोनों एक-दूसरे का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे. बाद में वेंकट के वकील के समझाने पर वह सूचना से मिलने के लिए तैयार हुआ. पुलिस ने जैसे ही दोनों को आमने-सामने बिठाया दोनों एक-दूसरे पर फट पड़े. इस दौरान सूचना बार-बार कह रही थी कि मुझे नहीं पता मेरे बेटे का मर्डर किसने किया. ये सब जो कुछ हुआ है सब तुम्हारी वजह से हुआ है. तुमने हम दोनों को इस हाल में पहुंचा दिया है. बताया जा रहा है कि पुलिस के सामने वेंकट ने अपना बयान अलग से भी रिकॉर्ड कराया है और इस दौरान वह संयत नजर आए.
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वेंकट ने पुलिस को बताया, कोर्ट के आदेश से खुश नहीं थी सूचना
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो पुलिस के पास रिकॉर्ड किए बयान में वेंकचट रमन ने बताया कि पिछले चार संडे से वह बेटे से मिलने के लिए आरोपी मां की बताई जगह पर पहुंचते थे लेकिन मुलाकात नहीं हुई. हत्या वाले दिन भी मुलाकात का समय तय था लेकिन सूचना तय समय पर बेटे को लेकर नहीं आई. इसके बाद उनकी फोन पर बात हुई थी. दोनों के बीच कोर्ट में गुजारा भत्ता और बेटे की कस्टडी को लेकर केस चल रहा था. सूचना ने हर महीने के लिए 2.5 लाख रुपये मेंटनेंस के तौर पर मांगे थे.
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