उत्तराखंड में अब पैरोल पर जेल से बाहर आए कैदियों पर नजर रखी जाएगी. जेल प्रशासन ने फैसला लिया है कि जेल से बाहर आए कैदियों पर ट्रेकिंग डिवाइस लगाई जाएगी, जिसके तहत कैदियों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी. इसके लिए जेल प्रशासन विभाग ने जीपीएस युक्त इन डिवाइस को खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उत्तराखंड की जेलों में बंद कैदियों के लिए एक आदेश दिया था. इसके तहत जिन कैदियों ने अपने केस की अधिकतम सजा की एक तिहाई अवधि जेल में बिता ली है उन्हें तत्काल जमानत पर रिहा करने के निर्देश दिए गए थे. लेकिन शर्त ये थी की वो कैदी किसी अपराध में विचाराधीन न हों, जिसमें आजीवन कैद या मौत की सजा का प्रावधान हो.
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सरकार ने बनाया नया एक्ट
सरकार ने हाल ही में नया कारागार एवं सुधार सेवा एक्ट बनाया है जिसके तहत कैदियों पर विशेष तरीके से नजर रखी जाएगी. कोरोना के समय जेलों में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गृह विभाग ने कई कैदियों को पैरोल पर छोड़ा था, लेकिन पैरोल खत्म होने पर कई कैदी वापस नहीं लौटे.काफी मशक्कत के बाद इन्हें वापस लाया गया. ऐसे में इन कैदियों के पैरोल के दौरान बाहर रहने पर नजर रखने के लिए पुख्ता व्यवस्था की जा रही है.
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