दिल्ली-NCR में दमघोंटू हुई हवा, GRAP-4 लागू, नोएडा में स्कूल बंद, क्या-क्या होंगे बदलाव? जानिए

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: Nov 03, 2022, 11:58 PM IST

उत्तर प्रदेश में सर्दी के साथ कोहरे का भी कहर बढ़ा है. (File Photo)

Delhi Air Pollution: दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का स्टेज 4 लागू हो गया है. दिल्ली की AQI लगातार गंभीर स्थिति में बनी हुई है.

डीएनए हिंदी: दिल्ली (Delhi) की हवा हर दिन जहरीली होती जा रही है. लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण (Air Pollution) के मद्देनजर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का स्टेज-4 लागू किया जा रहा है. दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) लगातार गंभीर स्थिति में बना हुआ है. सरकार ने प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए GRAP-4 को लागू कर दिया है.

दिल्ली में ग्रैप के पहले से लागू 3 स्तर के प्रतिबंध लागू रहेंगे. GRAP स्टेज 1, 2 और 3 भी पहले जैसे ही लागू रहेंगे. दिल्ली में फैलता प्रदूषण बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल रहा है. हेल्थ एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि अस्पतालों में चेस्ट इन्फेक्शन के मरीज सामने आ रहे हैं.

नोएडा में स्कूल बंद!

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी स्कूल ऑनलाइन चलेंगे. स्थानीय प्रशासन ने स्कूल प्रशासन को आदेश दिया है कि गुरुवार से 8 नवंबर तक ऑनलाइन क्लास आयोजित कराए जाएं.



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दिल्ली-एनसीआर में क्या है AQI का स्तर?

दिल्ली में AQI का स्तर बेहद खराब नजर आ रहा है. गुरुवार सुबह 9 बजे तक के आंकड़ों पर गौर करें तो स्थिति बेहद गंभीर नजर आ रही है. दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में आइए जानते हैं क्या है AQI का हाल-

दिल्ली- 418
गाजियाबाद- 629
सेक्टर 62, नोएडा- 562
तेलीग्राम, गुरुग्राम- 867
सेक्टर 51, गुरुग्राम- 768
DITE ओखला- 782
डॉ. क्रांति सिंह शूटिंग रेंज- 598
पीजीडीएवी कॉलेज, दिल्ली- 580
न्यू इंडस्ट्रियल टाउन, फरीदाबाद- 745

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ये सभी आंकड़े साफ जाहिर कर रहे हैं कि दिल्ली की आबोहवा बेहद जहरीली हो गई है. अगर तत्काल बारिश हो जाए तो राहत मिल सकती है. 

GRAP 4 लागू होने से क्या हो सकता है?

CAQM ने गुरुवार को दिल्ली और आसपास के एनसीआर जिलों में डीजल से चलने वाले चार पहिया हल्के मोटर वाहनों के चलने और राष्ट्रीय राजधानी में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है.

बीएस-6 मानक वाली और इमरजेंसी सर्विस में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को छूट दी गई है. आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने, गैर-आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों और ‘सम-विषम’ के आधार पर वाहनों के चलने पर फैसला ले सकती है.

इलेक्ट्रिक और सीएनजी से चलने वाले ट्रकों को छोड़कर दिल्ली में अन्य ट्रकों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध होगा. CAQM ने क्षेत्र में गैर-स्वच्छ ईंधन पर चलने वाले सभी उद्योगों को बंद करने का भी निर्देश दिया है.

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से लोगों को नाक में जलन, सिरदर्द और त्वचा में खुजली जैसी समस्याएं भी सामने आ रही हैं. ऐसी स्थिति में अब ग्रैप का स्टेज 4 लागू किया गया है.

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