Haj Yatra: प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स से करेंगे हज यात्रा तो देना ही होगा टैक्स, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: Jul 26, 2022, 04:03 PM IST

Hajj Yatra 2023

Tax on Haj Yatra: सुप्रीम कोर्ट ने हज यात्रा करवाने वाले प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी हटाए जाने को लेकर उनकी याचिका खारिज कर दी है.

डीएनए हिंदी: प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की ओर से कराई जाने वाली हज या उमरा यात्रा पर GST जारी रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने हज या उमरा यात्रा जीएसटी लगाए जाने के खिलाफ प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की अर्जियों को खारिज कर दिया है. दरअसल प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स ने अपनी याचिका में कहा था कि जिस तरह हज कमिटी के ज़रिए हज पर जाने वालों को कोई सर्विस टैक्स नहीं देना पड़ता, उसी तरह प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स  के जरिए होने वाली हज यात्रा पर GST नहीं लगना चाहिए.

जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने ऑल इंडिया हज एंड उमराह टूर ऑर्गनाइज़र एसोसिएशन और अन्य टूर ऑपरेटरों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि उसने छूट और भेदभाव दोनों के आधार पर याचिकाओं को खारिज कर दिया है. हालांकि अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा भारत के बाहर दी जाने वाली सेवाओं के लिए जीएसटी के बाहरी आवेदन के संबंध में उठाए गए मुद्दे को खुला रखा गया है, क्योंकि यह एक अन्य पीठ के समक्ष विचाराधीन है.

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