Gujarat News: पिता आसाराम से मिलने के लिए बेटे नारायण साईं को देने होंगे 10 लाख, HC ने रखी शर्त

Written By स्मिता मुग्धा | Updated: Oct 18, 2024, 05:50 PM IST

आसाराम के बेटे को मिली पिता से मिलने की इजाजत

Asaram Jodhpur Jail: नाबालिग से रेप का दोषी आसाराम फिलहाल जोधपुर जेल में बंद है. गुजरात हाई कोर्ट ने उसके बेटे नारायण साईं को एक शर्त के साथ पिता से मिलने के लिए अनुमति दी है.

नाबालिग से रेप और हत्या के मामले में दोषी आसाराम (Asaram) फिलहाल जोधपुर जेल में बंद है. आसाराम का बेटा नारायण साईं भी बलात्कार (Rape) और यौन शोषण के मामले में गुजरात की सूरत जेल में बंद है. कुछ समय पहले खराब स्वास्थ्य की वजह से आसाराम को सीमित अवधि के लिए कठोर शर्तों पर बेल मिली थी. अब बेटे नारायण साईं ने पिता से मिलने के लिए गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) में अर्जी लगाई थी. कोर्ट ने मिलने की अनुमति दी है, लेकिन इसके लिए पहले 10 लाख रुपये जमा कराने का आदेश भी दिया है.

कठोर शर्तों पर मिली जमानत 
नारायण साईं की ओर से हाई कोर्ट में दलील दी गई थी कि उसके पिता (Asaram) का स्वास्थ्य काफी खराब है और उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई है. साईं ने अपनी याचिका में मानवीय आधार पर पिता से जेल में मिलने की अनुमति मांगी थी. राज्य सरकार ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इनके अनुयायियों की संख्या लाखों में हैं और जेल से बाहर आने पर उनके इकट्ठा होने का अनुमान है. ऐसे में कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है. पुलिस और प्रशासन के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती होगी.


यह भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर में आतंकियों ने फिर बनाया 'बाहरी' को निशाना, बिहार के युवक का मिला शव


हाई कोर्ट ने अपने आदेश में मिलने की अनुमति देते हुए कहा कि हवाई मार्ग से पुलिसकर्मियों और सुरक्षा में लगे अधिकारियों को ले जाया जाएगा. याचिकाकर्ता को अपने साथ इन सभी लोगों का खर्च देना होगा. इसके अलावा, सरकार ही .यात्रा का समय और रूट तय करेगी. कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि पहले 10 लाख रुपये जमा कराने होंगे और उसमें से यात्रा का पूरा व्यय उठाया जाएगा. आने-जाने और बाकी चीजों में जो भी खर्च होगा, वह सारी रकम काटकर बची हुई रकम याचिकाकर्ता को लौटाई जाएगी.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.