डीएनए हिंदी: ज्ञानवापी मस्जिद परिसर (Gyanvapi Survey) के वैज्ञानिक सर्वे की अनुमति इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दे दी है. दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. शुक्रवार को कोर्ट में मामले की सुनवाई हो सकती है. बताया जा रहा है कि जुमे की नमाज को देखते हुए सर्वे करने वाली टीम नमाज के वक्त से पहले परिसर को खाली कर देगी. नमाज के लिए दोपहर 12.30 बजे से ही लोग पहुंचने लगते हैं और इसे देखते हुए टीम सर्वे टीम 12 बजे तक परिसर से बाहर निकल जाएगी. गुरुवार को ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने इमारत को बिना नुकसान पहुंचाए सर्वे की अनुमति दी है. इस फैसले के लिए खिलाफ मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है. मामले से जुड़ी सभी अपडेट पाएं यहां.
हिंदू पक्ष के वकील भी पहुंचे
हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने 7.30 बजे के करीब मीडिया से बात करते हुए कहा कि एएसआई की पूरी टीम के साथ हम ज्ञानवापी परिसर में पहुंच गए हैं. कुछ ही देर में सर्वे का काम शुरू हो जाएगा.
नमाज से पहले सर्वे का काम पूरा कर लेगी ASI टीम
परिसर के सर्वे की अनुमति सेशन कोर्ट ने दी थी लेकिन इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी. सर्वोच्च न्यायालय ने मामला हाई कोर्ट को रेफर करते हुए तत्काल सर्वे पर रोक लगा दी थी. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे की अनुमति दे दी है. अब शुक्रवार को तड़के ही एएसआई टीम दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों, वकीलों और कुछ अन्य लोगों की टीम के साथ सर्वे के लिए परिसर में पहुंच गई है. जुमे की नमाज का दिन होने की वजह से टीम अपना काम नमाज के समय से पहले ही पूरा कर लेगी.
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ASI सर्वे का बहिष्कार कर रहा है मुस्लिम पक्ष
ज्ञानवापी परिसर में शुक्रवार से शुरू हो रहे ASI सर्वे का मुस्लिम पक्ष ने बहिष्कार का ऐलान किया है. मस्जिद कमेटी का कोई भी पदाधिकारी और उनके वकील सर्वे की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले रहे हैं. बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने 24 जुलाई को कुछ घंटों तक हुए सर्वे का भी बहिष्कार किया था. इंतजामिया मस्जिद कमेटी के सचिव एसएम यासीन ने कहा कि हम सर्वे का बहिष्कार कर रहे हैं और इसलिए हमारे प्रतिनिधि और वकील इसमें शामिल नहीं होंगे. सर्वे के वक्त मस्जिद में सिर्फ पेश इमाम और कर्मचारी ही रहेंगे.
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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ज्ञानवापी का मामला
इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इस याचिका पर शुक्रवार को ही सुनवाई होगी और आम तौर पर कोर्ट की कार्यवाही 10.30 बजे के बाद ही शुरू होती है और तब तक हाई कोर्ट का आदेश ही प्रभावी रहेगा. बताया जा रहा है कि एएसआई सर्व का काम 12 बजे से पहले पूरा करने वाली है. अब देखना है कि मुस्लिम पक्ष को सर्वोच्च अदालत से राहत मिलती है या वहां भी हाई कोर्ट के आदेश को ही बहाल रखा जाएगा.
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