Gyanvapi Case: हिंदू पक्ष के दावे पर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति, अगली सुनवाई 4 जुलाई को

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:May 30, 2022, 07:13 PM IST

ज्ञानवापी मस्जिद

ज्ञानवापी केस में वाराणसी जिला अदालत में आज सुनवाई हुई. मुस्लिम पक्ष ने पॉइंट टू पॉइंट अपनी दलीलें पेश कीं. कोर्ट ने 4 जुलाई तक सुनवाई टाली...

डीएनए हिन्दी: वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) मामले पर सोमवार को वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई हुई.  सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें पेश कीं. मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के दावे पर कई आपत्तियां दर्ज कराईं. 

मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में पॉइंट टू पॉइंट अपनी आपत्ति दर्ज कराई. मुस्लिम पक्ष की सारी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई 4 जुलाई तक के लिए टाल दी. ध्यान रहे कि अभी तक इस मामले में हिंदू पक्ष ने अपनी बातें नहीं रखी हैं. जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही है. वहीं दूसरी तरफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में ज्ञानवापी को हिंदुओं को सौंपने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने इस मामले से जुड़े मूल कॉपी सभी पक्षों को देने की बात कही. साथ ही इसकी सुनवाई अगली तारीख तक टाल दी.

दूसरी तरफ ज्ञानवापी मस्जिद केस में विश्व वैदिक सनातन संघ की ओर से सीजेएम कोर्ट में नया प्रार्थना पत्र दिया गया है. इसमें ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमिटी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है.

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गौरतलब है कि कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी मस्जिद में 3 दिन, 10 घंटे तक चले सर्वे में जो वीडियो बना, जो तस्वीरें निकाली गईं, हिन्दू पक्ष ने उसे  सार्वजनिक करने की मांग की है. वहीं मुस्लिम पक्ष कोर्ट के फैसले तक तस्वीरें जारी करने के खिलाफ है. मुस्लिम पक्ष की दलील है कि ज्ञानवापी के वीडियो से समाज में तनाव बढ़ेगा.

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