Gyanvapi Case : मामला सुनवाई योग्य है या नहीं? तीन मामलों पर सुनवाई जारी, फोटो-वीडियो भी आएंगे सामने

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:May 30, 2022, 02:47 PM IST

ज्ञानवापी विवाद  

अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से ज्ञानवापी मामले को खारिज करने के पक्ष में दलीलें पूरी होने के बाद हिंदू पक्ष इस मामले में बहस करेगा.

डीएनए हिंदीः वाराणसी की जिला अदालत में सोमवार यानी आज ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) को लेकर सुनवाई शुरू हो गई. दोपहर दो बजे जिला कोर्ट में सुनवाई होनी है. इससे पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट में अलग-अलग मामलों में सुनवाई जारी है. जिला कोर्ट नागरिक प्रक्रिया संहिता सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत सुनवाई करेगा. इसमें कोर्ट यह तय करेगा कि मामला सुनवाई के योग्य है या नहीं. दूसरी तरह श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर दायर याचिका पर भी कोर्ट आज सुनवाई करेगा. 

किस मामले में होनी है सुनवाई 
हिंदू पक्ष की ओर से वजूस्थल पर मिले शिवलिंग के नीचे की दीवार और बांस बल्ली को हटाकर सर्वे की मांग की गई है, जबकि डीजीसी सिविल ने वजूस्थल के तालाब में बरामद मछलियों को संरक्षित करने की मांग का आवेदन दिया है. श्रंगार गौरी में पूजा-पाठ शुरू करने की मांग पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी है. 

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फोटो-वीडियो आएंगे सामने? 
कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी मस्जिद में 3 दिन, 10 घंटे तक चले सर्वे में जो वीडियो बना, जो तस्वीरें निकाली गईं, अब उसी को सार्वजनिक करने पर आज कोर्ट आदेश दे सकता है. हिंदू पक्ष ने सर्वे फुटेज रिलीज करने की मांग की है. वहीं मुस्लिम पक्ष कोर्ट के फैसले तक तस्वीरें जारी करने के खिलाफ है. मुस्लिम पक्ष की दलील है कि ज्ञानवापी के वीडियो से तनाव बढ़ेगा. ज्ञानवापी के वीडियो को लेकर सभी हिंदू पक्ष एकजुट हैं ऐसा नहीं है नहीं हैं. हालांकि कोर्ट इन तस्वीरों को देने के लिए राजी हो गया है. 

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एक मामले में सुनवाई पूरी
ज्ञानवापी मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सोमवार को सुनवाई पूरी हुई. इस मामले में फैसले को सुरक्षित रख लिया गया. शाम 4 बजे कोर्ट इस मामले में फैसला दे सकता है. हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि पूजा का अधिकार तय करने पर शाम 4 बजे फैसला आएगा. मुस्लिम पक्ष को भी याचिका की प्रति सौंपी जाएगी. विश्व वैदिक सनातन संघ की याचिका जिस पर पूरे ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को देने की मांग की गई है.

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