डीएनए हिंदीः ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) मामले में आज वाराणसी की जिला जज कोर्ट (Varanasi Court) में सुनवाई होगी. कोर्ट से मस्जिद के दो बेसमेंट में कोर्ट कमीशन की अधूरी कार्रवाही को पूरा करने की मांग की गई है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस मांग पर समय पर आपत्ति दर्ज नहीं करने पर मस्जिद समिति पर जुर्माना लगाया था. इतना ही नहीं इस मामले में पक्षकार बनने के लिए चार लोगों की मांग खारिज कर दी थी.
क्या है मामला
ज्ञानवापी मस्जिद में मई में एडवोकेट कमिश्नर की सर्वे की कार्यवाही की गई थी. उस दौरान तहखाने और ईंटों से बंद कर दिए गए कमरों और मिट्टी में पाटे गए हिस्सों का सर्वे न हो पाने के बाद हिंदू पक्ष ने अदालत से दोबारा ज्ञानवापी परिसर में सर्वे कराने की मांग की है. ज्ञानवापी परिसर स्थित मां शृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन समेत अन्य मांगों को लेकर राखी सिंह सहित पांच महिलाओं की ओर से दाखिल मुकदमे की सुनवाई बुधवार को जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में होने जा रही है.
पिछली सुनवाई में ज्ञानवापी परिसर के बंद तहखाना के सर्वे की मांग पर मस्जिद पक्ष ने जवाब देने के लिए समय मांगा था. काशी विश्वनाथ धाम परिसर के सुंदरीकरण और विस्तारीकरण में कारमाइकल लाइब्रेरी को ध्वस्त किया गया था। लाइब्रेरी में दो फीट ऊंची लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति मिली थी. राखी सिंह की ओर से प्रार्थना पत्र देकर मूर्ति को संरक्षित रखने आदेश देने की कोर्ट से मांग की गई है.
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शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच से किया था इनकार
बता दें कि जिला अदालत ने इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की ओर से मस्जिद परिसर में पाए गए एक "शिवलिंग" की वैज्ञानिक जांच और कार्बन डेटिंग की मांग को ठुकरा दिया था. कोर्ट ने उनकी याचिका को रद्द कर दिया था. कोर्ट ने कहा कि याचिका में जो मांग की गई है वह इस केस से जुड़ी नहीं है.
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