Haryana: हरियाणा में SC आरक्षण में वर्गीकरण लागू, CM Nayab Saini ने पूरा किया अपना चुनावी वादा

Written By आकांक्षा सिंह | Updated: Nov 15, 2024, 10:40 AM IST

Nayab Singh Saini: हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार ने  सरकारी नौकरियों में उप-वर्गीकरण लागू कर दिया है. इतना ही नहीं उप-वर्गीकरण में अनुसूचित जाति समुदाय को दो श्रेणियों में बांटा गया है. 

Haryana News: हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जातियों (SC) के लिए सरकारी नौकरियों में उप-वर्गीकरण लागू हो गया है, जो राज्य में सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम है. CM नायब सिंह सैनी ने विधानसभा सत्र के दौरान घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमत यह उप-वर्गीकरण अब राज्य में प्रभावी हो गया है.

दो वर्गों में बांटा गया  अनुसूचित जाति समुदाय को
उप-वर्गीकरण के तहत, अनुसूचित जाति समुदाय को दो श्रेणियों में बांटा गया है, पहला वंचित अनुसूचित जाति (DSC) और दूसरा अनुसूचित जाति (OSC)। DSC श्रेणी में धानक, बाल्मीकि, मज़हबी सिख, खटीक और अन्य समुदाय शामिल हैं, जिन्हें सरकारी नौकरियों में SC आरक्षण का 50 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा, जबकि OSC श्रेणी में चमार, रेगर, जाटव, रविदासी, और अन्य जातियां भी शामिल होंगी.


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इस दिन दी गई थी मंजूरी 
सरकार का यह फैसला अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यों को SC उप-वर्गीकरण का अधिकार देने के फैसले के बाद लिया गया. हरियाणा कैबिनेट ने इस सिफारिश को 17 अगस्त को मंजूरी दे दी थी. फिर 18 अक्टूबर की बैठक में इसे औपचारिक रूप दिया गया. इसके साथ ही, वर्ष 2020 में पारित हरियाणा अनुसूचित जाति (शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम के तहत, उच्च शिक्षा संस्थानों में भी SC कोटे की 50 प्रतिशत सीटें DSC श्रेणी के लिए आरक्षित की गई हैं.

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