Hijab Controversy in India: हिजाब पर 'बंटा' सुप्रीम कोर्ट, अब बड़ी बेंच करेगी मामले की सुनवाई

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Oct 13, 2022, 11:18 AM IST

Hijab Controversy in India

Hijab Controversy in India: सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की राय अलग-अलग है. अब बड़ी बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी.

डीएनए हिंदी: हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई क्लियर फैसला नहीं निकला है. इस मामले की सुनवाई कर रही दो जजों की बेंच ने अलग-अलग फैसला सुनाया है. अब यह मामला CJI को भेज दिया गया है यानी अब बड़ी बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी. इस बेंच में तीन जज शामिल होंगे. जस्टिस हेमंत गुप्ता ने इस मामले की उचित दिशा के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया है.

सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?

मामले की सुनवाई करने के बाद जस्टिस हेमंत गुप्ता ने इससे जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया. मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस धुलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया. उन्होंने सरकारी आदेश को भी खारिज कर दिया. एक्सपर्ट्स के अनुसार, जजों की अलग-अलग राय होने की वजह से कर्नाटक के फिलहाल स्कूल और कॉलेजों में बैन लागू रहेगा.

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10 दिनों तक हुई सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 10 दिनों तक मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 22 सितंबर को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. कर्नाटक हाईकोर्ट ने 15 मार्च को उडुपी जिले के गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं के एक ग्रुप द्वारा क्लास के अंदर हिजाब पहनने की परमिशन देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था. कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम में जरूरी धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है.

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