डीएनए हिंदी: अग्निपथ स्कीम के विरोध में देश भर में हो रहे प्रदर्शनों के बाद केंद्र सरकार एक्शन मोड में है. रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को घोषणा की है कि जरूरी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय में नौकरी की रिक्तियों के 10% को आरक्षित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. यह 10% आरक्षण भारतीय तटरक्षक बल और रक्षा नागरिक पदों और सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लागू किया जाएगा. यह आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों के लिए मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा.
10% Reservation के लिए बदले जाएंगे नियम
इन प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रासंगिक भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे. रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सलाह दी जाएगी कि वे अपने संबंधित भर्ती नियमों में समान संशोधन करें. आवश्यक आयु में छूट का प्रावधान भी किया जाएगा.
यह 10% आरक्षण भारतीय तटरक्षक बल और रक्षा नागरिक पदों और सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लागू किया जाएगा. साथ ही, यह भूतपूर्व सैनिकों के लिए मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा. इन प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रासंगिक भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे.
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अग्निवीरों को सस्ता कर्ज भी मिलेगा
रक्षा मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है कि अग्निवीरों की सैनिक सेवा समाप्त होने के बाद भी कई सरकारी विभागों में चयन के लिए उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी. इसके अलावा, अग्निवीरों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए सस्ता कर्ज भी दिया जाएगा.
बता दें कि बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना से लेकर दिल्ली-एनसीआर समेत देश के अलग-अलग हिस्सों में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं. विपक्षी दल भी सरकार पर हमलावर मोड में हैं. ऐसे में सरकार ने इस स्कीम के फायदे समझाने के साथ अलग-अलग सुविधाओं का भी ऐलान किया है.
गृह मंत्रालय ने भी किया है आरक्षण का ऐलान
इससे पहले गृह मंत्रालय ने भी अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण का ऐलान किया है. मंत्रालय ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि अग्निवीरों को CAPF और असम राइफल्स में 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया गया है. मंत्रालय के ट्वीट के अनुसार, गृह मंत्रालय ने CAPFs और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए 10% रिक्तियों को आरक्षित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. साथ ही युवकों को आयुसीमा में भी छूट देने का फैसला किया है.
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