Wife Swapping पार्टियों में जबरन ले जाता था पति, पत्नी की शिकायत के बाद दर्ज हुआ केस

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: Jul 06, 2022, 01:18 PM IST

सांकेतिक तस्वीर

Wife Swapping Case in India: यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ उसकी पत्नी ने आरोप लगाए हैं कि वह उसे वाइफ स्वैपिंग पार्टियों में जबरदस्ती ले जाता था.

डीएनए हिंदी: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक महिला ने अपने ही पति के खिलाफ रेप (Rape) और हत्या के प्रयास (Attempt to Murder) समेत कई गंभीर आरोपों में केस दर्ज कराया गया है. महिला का आरोप है कि उसका पति उसे वाइफ स्वैपिंग (Wife Swapping) यानी पत्नियों की अदला-बदली के लिए मजबूर करता था. ऐसा न करने पर वह मारपीट करता था और जान से मारने की धमकी भी देता था. अब कोर्ट के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसके पति और देवर के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

महिला का आरोप है कि दिल्ली में उसका पति उसे जबरन वाइफ-स्वैपिंग पार्टियों में ले जाता था और अपने ही भाई के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था. पीड़िता ने मुजफ्फरनगर में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम (एसीजेएम 1) अदालत में अपनी शिकायत में बताया कि उसका पति एक कारोबारी के साथ मिलकर उसे धमकाता था और जबरन ऐसी पार्टियों में ले जाता था.

यह भी पढ़ें- Clean Shave न करवाने पर 100 सिख सिक्योरिटी गार्ड्स को नौकरी से निकाला!

पिछले साल हुई थी शादी
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, महिला की शादी जून 2021 में हुई थी, जिसके बाद वह गुरुग्राम चली गई. यह उसकी दूसरी शादी थी. पीड़िता ने बताया, 'अगर मैं वाइफ-स्वैपिंग पार्टियों में जाने से इनकार करती तो मेरे पति मुझे पीटते थे और मेरा यौन शोषण करते थे. 24 अप्रैल को मैंने गुरुग्राम के एक पुलिस स्टेशन में पहुंचने की कोशिश की लेकिन मुझे रास्ते में मेरे पति के गुंडों ने रोक लिया. उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने इस बारे में किसी को बताया तो वे मुझे जान से मार देंगे.'

यह भी पढ़ें- इन बीमारियों से जूझ रहे हैं लालू यादव, आज एयर-एंबुलेंस से लाए जाएंगे दिल्ली

मुजफ्फरनगर जिले के न्यू-मंडी थाने के थाना प्रभारी सुशील कुमार सैनी ने कहा, 'हमने महिला के पति और देवर के खिलाफ धारा 376 (दुष्कर्म), 307 (हत्या का प्रयास), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया है. यह घटना गुरुग्राम में हुई है, मामले को संबंधित पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा.'

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों पर अलग नज़रिया, फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.