ICICI Loan Case: चंदा कोचर और पति दीपक को मिली जमानत, कोर्ट ने कहा 'कानून के मुताबिक नहीं हुई गिरफ्तारी'

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Jan 09, 2023, 12:44 PM IST

Chanda Kochhar Deepak Cochhar

ICICI Bank-Videocon Fraud Case: हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में कानून के तहत गिरफ्तारी नहीं की गई है.  

डीएनए हिंदीः आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) की पूर्व सीईओ (CEO) चंदा कोचर (Chanda Kochhar) और उनके व्यवसायी-पति दीपक कोचर (Deepak Kochhar) को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. मामले की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay Highcourt) ने कहा कि इस मामले में कानून के तहत गिरफ्तारी नहीं की गई है. 

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को चंदा कोचर और उनके पति को सीबीआई हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने उन्हें 1 लाख के मुचलके पर जमानत दी है. सीबीआई इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है. बता दें कि वीडियोकॉन को लोन मामले में सीबीआई ने दिसंबर 2022 में बड़ा एक्शन लेते हुए ICICI बैंक की पूर्व MD और CEO चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था. 

क्या है मामला

बता दें कि साल 2012 में ICICI बैंक ने वीडियोकॉन ग्रुप को 3,250 करोड़ का लोन दिया था. इसमें चंदा के पति दीपक कोचर की 50 फीसदी हिस्सेदारी थी. वहीं लोन दिए जाने के बाद ये नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) हो गया और बाद में इसे बैंक फ्रॉड घोषित किया गया. साल 2020 सितंबर महीने में प्रवर्तन निदेशालय ने चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था. आरोप है कि चंदा कोचर ने पति दीपक की कंपनी को लाभ पहुंचाया.  

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