डीएनए हिंदी: आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली है. वीडियोकॉन ग्रुप की कंपनियों को पास किए गए लोन में धोखाधड़ी और लेन-देन के आरोप में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है. केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था.
विशेष लोक अभियोजक ए लिमोसिन द्वारा प्रस्तुत जांच एजेंसी ने अदालत को जांच की जानकारी दी. जांच एजेंसी ने बताया कि आईसीआईसीआई बैंक के बोर्ड ने इस साल 22 अप्रैल को पारित एक प्रस्ताव में कोचर के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी थी.
जांच एजेंसी ने इस मामले में चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को पिछले वर्ष दिसंबर में गिरफ्तार किया था. इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट से बाद में दंपती को जनवरी, 2023 में जमानत मिली थी. एजेंसी ने वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत को भी गिरफ्तार किया था.
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जानिए पूरा मामला
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि आईसीआईसीआई बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, आरबीआई के दिशानिर्देशों और बैंक की क्रेडिट नीति का उल्लंघन करते हुए धूत द्वारा प्रवर्तित वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को 3,250 करोड़ रुपये की ऋण सुविधाएं मंजूर की थीं. इस मामले में जांच एजेंसी ने 9 कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज किया था. जिसमें सुप्रीम एनर्जी, वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा प्रबंधित कंपनियों नएनआरएल के साथ कोचर दंपति और धूत को आरोपी बनाया था.
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2018 में चंदा कोचर ने अपने पद से दिया था इस्तीफा
ये मामला मार्च 2018 में सामने आया था. मामले के सामने आने के बाद चंदा कोचर को बैंक की सीईओ और एमडी पद से इस्तीफा देना पड़ा था. चंदा कोचर पर आरोप लगा कि उन्होंने सीईओ और एमडी रहते हुए उन्होंने नियमों को ताक पर रखते हुए वीडियोकॉन को लोन दिया. ऐसा उन्होंने अपने पति दीपक कोचर को फायदा पहुंचाने के लिए किया.
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