दिल्ली आबकारी नीति मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में BRS नेता के कविता को जमानत मिली है, ये जमानत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है. जमानत के साथ ही कोर्ट की तरफ से कुछ शर्तें भी लगाई हैं. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से भी कई सवाल उठाए हैं. आपको बताते चलें कि के कविता को 15 मार्च को गुरफ्तार किया गया था.
कोर्ट ने जारी किए ये निर्देश
आपको बताते चलें कि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से के कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. आज इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को पलट दिया था. सुप्रीम कोर्ट की ओर से के कविता को 10 लाख रुपये के मुचलके पर रिहाई का निर्देश जारी किया है. इसके साथ ही कोर्ट की ओर से गवाहों को बदलने की कोशिश करने और सबूतों के साथ खिलवाड़ न करने के निर्देश जारी किए गए हैं. साथ ही उन्हें अपना पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करने का निर्देश दिया है.
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