डीएनए हिंदी: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की ओर से दायर एक मुकदमें एक आईपीएस अधिकारी को हाई कोर्ट ने सजा सुनाई है. मद्रास हाई कोर्ट ने अवमानना के मामले में IPS जी संपत कुमार को दोषी करार देते हुए 15 दिन के कारावास की सजा है. फिलहाल, सजा को 30 दिन के लिए निलंबित रखा गया है ताकि IPS जी संपत कुमार इस सजा के खिलाफ अपील दायर कर सकें. बताया गया है कि जी संपत कुमार ने आईपीएल सट्टेबाजी के मामले में महेंद्र सिंह धोनी का नाम लिया था.
महेंद्र सिंह धोनी ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के खिलाफ कथित रूप से अवमानना वाले बयान देने के लिए आईपीएस अधिकारी के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दर्ज कराया था. धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सट्टेबाजी में अपना नाम लिए जाने को लेकर 2014 में मानहानि का मुकदमा दायर किया था और 100 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग की थी. इस मुकदमे पर दायर संपत कुमार के जवाबी हलफनामे में न्यायपालिका के खिलाफ की गई टिप्पणियों के लिए उन्हें दंडित करने की मांग की गई थी.
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अदालतों के खिलाफ गलतबयानी का आरोप
जस्टिस एस एस सुंदर और जस्टिस सुंदर मोहन की बेंच ने फिलहाल सजा को 30 दिन के लिए निलंबित रखते हुए आईपीएस जी संपत को फौरी राहत दे दी है. धोनी ने अपनी याचिका में कहा था कि जी संपत कुमार ने अपने हलफनामे में देश की सर्वोच्च अदालतों के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उससे आम इंसान का न्याय व्यवस्था से भरोसा उठ सकता है.
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रिपोर्ट के मुताबिक, संपत कुमार ने कहा था कि जस्टिस मुद्गल कमेटी (आईपीएल 2013 में हुई मैच फिक्सिंग की जांच के लिए बनाई गई कमेटी) की रिपोर्ट के कुछ हिस्से को सुप्रीम कोर्ट ने सील्ड कवर वाले लिफाफे में रख दिया और उसे एसआईटी को नहीं दिया. इसी को लेकर धोनी ने अपनी याचिका में कहा था कि जी संपत कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया है.
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