Jama Masjid में लड़कियों की अकेले एंट्री बैन, महिला आयोग ने इमाम को जारी किया नोटिस

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Nov 24, 2022, 02:03 PM IST

Jama Masjid

Jama Masjid News: दिल्ली की जामा मस्जिद में अकेली लड़की या लड़कियों की एंट्री बंद कर दी गई है. इसके बाद महिला आयोग ने इमाम को नोटिस जारी किया है.

डीएनए हिंदी: देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद में अकेली लड़की या लड़कियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है. इस रोक के बारे में जामा मस्जिद प्रबंधन ने कई नोटिस लगाए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, जामा मस्जिद प्रशासन ने मस्जिद के बाहर एक तख्ती भी लगा दी है, जिसपर लिखा है कि जामा मस्जिद में लड़कियों का प्रवेश वर्जित है. ऐसे नोटिस जामा मस्जिद की तीनों गेटों पर लगाए गए हैं. कहा जा रहा है कि जामा मस्जिद प्रबंधन की वजह से यह फैसला मस्जिद में बनाई जा रही रील्स और अन्य नाच-गाने वाले वीडियो को देखते हुए लिया गया है.

इस मसले पर जामा मस्जिद के PRO सबीउल्लाह खान ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि महिलाओं पर रोक नहीं लगाई गई है. जो अकेली लड़कियां यहां आती हैं, लड़कों को टाइम देती हैं. यहां आकर गलत हरकतें होती है, वीडियोज बनाई जाती हैं. सिर्फ उस चीज को रोकने के लिए यह पाबंदी लगाई गई है.

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उन्होंने आगे कहा कि अगर आप चारों तरफ देखें तो यहां महिलाएं मौजूद हैं. आप परिवार के साथ यहां आएं तो कोई पाबंदी नहीं है, शादीशुदा जोड़े आएं कोई पाबंदी नहीं है लेकिन अगर किसी को टाइम देकर यहां आना, इसको मीटिंग पॉइंट बना लेना, पार्क समझ लेना, टिक-टॉक वीडियो बनाना, डांस करना ये किसी भी धर्म स्थल के लिए मुनासिब नहीं है चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो या गुरुद्वारा हो.

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सबीउल्लाह खान ने यह भी कहा कि मस्जिद इबादत के लिए है. इसका इस्तेमाल सिर्फ इबादत के लिए किया जाना चाहिए. हमने सिर्फ गलत हरकतें को देखते हुए पाबंदी लगाई है. नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद खुली है. इसका इस्तेमाल मस्जिद की तरह ही होना चाहिए.

महिला आयोग ने जारी किया नोटिस

जामा मस्जिद प्रबंधन के इस फैसले पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालिवाल ने ऐतराज जताया है. उन्होंने ट्वीट कर कहा, "जामा मस्जिद में महिलाओं की एंट्री रोकने का फ़ैसला बिलकुल ग़लत है. जितना हक एक पुरुष को इबादत का है उतना ही एक महिला को भी. मैं जामा मस्जिद के इमाम को नोटिस जारी कर रही हूं. इस तरह महिलाओं की एंट्री बैन करने का अधिकार किसी को नहीं है."

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