उदयपुर के चर्चित कन्हैयालाल मर्डर केस (Kanhaiyalal Murder Case) में एक और आरोपी जावेद को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है. हाई कोर्ट ने आरोपी जावेद को शर्तों के साथ जमानत दी है. आरोपी ने टेलर कन्हैयालाल की हत्या से पहले घटनास्थल की रेकी की थी और पीड़ित के आने-जाने के समय आदि का पता लगाया था. इससे पहले इस मामले में एक और आरोपी फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बाबला को भी जमानत मिल चुकी है. फरहाद को एनआईए की कोर्ट ने जमानत दी है, जबकि जावेद को राजस्थान हाई कोर्ट से बेल मिली है.
NIA ने किया था जावेद को गिरफ्तार
करीब दो साल पहले टेलर कन्हैयालाल (Kanhaiyalal Murder) की उनके दुकान में दो लोगों ने निमर्मता से हत्या कर दी थी और इसका वीडियो भी बनाया था. इस घटना के अगले दिन से ही एनआईए (NIA) ने मामले की जांच शुरू कर दी थी. इस घटना के करीब एक महीने बाद आरोपी जावेद को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अरेस्ट किया था. जावेद ने घटना वाली जगह की रेकी की थी और दुकान खुलने-बंद होने के समय का भी पता लगाया था.
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इन शर्तों के साथ मिली जमानत
जावेद को राजस्थान हाई कोर्ट ने 3 लाख के मुचलके पर करीब दो साल बाद जमानत दी है. इससे पहले उसने एनआईए की कोर्ट में अपील की थी जहां से उसे बेल नहीं मिली थी. जावेद पर हत्या की साजिश रचने, रेकी करने, हत्या में सहयोग समेत कई केस दर्ज हैं. हाई कोर्ट ने एनआईए की जांच में सहयोग की शर्त पर जमानत दी है. जावेद को प्रदेश से बाहर जाने से पहले भी लिखित अनुमति लेनी होगी.
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