डीएनए हिंदी: कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने के नाम पर हुई पुलिस की बर्बरता और आग में झुलसकर मां बेटी की मौत को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है. इस मामले में पुलिस अधिकारी दिनेश गौतम के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का था. अब कृष्णा गौतम नाम की एक महिला का वीडियो सामने आया है जो कि कानपुर पोस्टमार्टम हाउस के बाहर मृतकों के समर्थन में पहुंचे ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष दुर्गेश मणि त्रिपाठी को भद्दी और आपत्तिजनक गालियां देती दिख रही है. इस महिला ने एससी-एसटी के अंतर्गत केस दर्ज कराने तक की धमकी दे दी. इसके चलते ब्राह्मण महासभा अब सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है.
दरअसल, ट्विटर पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला धाराप्रवाह तरीके से गालियां बरसा रही है और जो लोग कानपुर देहात कांड के पीड़ितों के समर्थन में बोल रहे है, उन्हें पीड़ितों का वकील बताकर मारपीट करने की धमकी दे रहा है. इस दौरान वहां पहुंचे ब्राह्मण दुर्गेश त्रिपाठी को भी कृष्णा गौतम ने जमकर गालियां दी है. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि यह महिला बीजेपी विधायक की करीबी है और जिला पंचायत सदस्य भी है.
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ब्राह्मण महासभा ने की कार्रवाई की मांग
इस मामले में दुर्गेश मणि त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी विधायक प्रतिभा शुक्ला ने अपने सामने समर्थकों से चप्पलों से उनकी पिटाई कराई. इसके भी कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं. वही कुष्णा गौतम नाम की जिला पंचायत सदस्य ने उनके साथ जमकर गाली गलौच की. इस मामले में दुर्गेश ने डीएम और एसएसपी से इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है.
SC ST कानून के तहत मुकदमे की धमकी
महासभा के अध्यक्ष दुर्गेश मणि त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि विधायक प्रतिभा शुक्ला वारसी और उनके पति ने SC-ST की FIR कराने की धमकी दी. वह अपने साथ दलित समाज की महिला कृष्णा गौतम को लेकर चलते हैं. उससे चप्पल मरवाने के बाद अब मारपीट व छेड़खानी का केस कराने की धमकी दी है. उन्होंने आरोप लगाया कि वे जल्द ही इस मामले में केस दर्ज कराएंगे उनके पास इस मामले में सारे सबूत भी हैं.
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इन लोगों के खिलाफ एक्शन
बता दें कि कानपुर कांड में पुलिस अधिकारी दिनेश गौतम को पीड़ित पक्ष मुख्य आरोपी बता रहा है. बता दें कि कानपुर कांड में मृतक महिला के बेटी के आरोपों के आधार पर एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद, एसओ रूरा दिनेश कुमार गौतम, लेखपाल अशोक सिंह, कानून गो, मड़ौली गांव के अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, निर्मल दीक्षित, विशाल, जेसीबी आपरेटर दीपक, तीन अन्य लेखपाल अज्ञात और 12 से 15 महिला और पुरुष पुलिस कर्मी आईपीसी की धारा 302, 307, 436, 429, 323, 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. जेसीबी ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया गया है. मृतकों के परिजन सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
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