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कर्नाटक में शराब खरीदने के लिए 21 साल ही रहेगी उम्र सीमा, नहीं होगा बदलाव

Karnataka Liquor Policy: कर्नाटक सरकार शराब खरीदने और बेचने की उम्र 21 साल के घटाकर 18 साल करने वाली थी लेकिन अब फैसला वापस ले लिया गया है.

कर्नाटक में शराब खरीदने के लिए 21 साल ही रहेगी उम्र सीमा, नहीं होगा बदलाव

Karnataka Liquor Policy

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डीएनए हिंदी: कर्नाटक सरकार खरीदने और बेचने की उम्र सीमा बदलने की कोशिश की थी. विरोध के बाद इस फैसले को वापस ले लिया गया है. अब शराब खरीदने और बेचने के लिए कम से कम उम्र 21 साल ही होनी चाहिए. कर्नाटक सरकार ने शराब पीने, खरीदने और बेचने की उम्र 21 से घटाकर 18 साल करने का प्रस्ताव रखा था. हालांकि, जोरदार विरोध के बाद कर्नाटक सरकार अपने इस प्रस्ताव और फैसले को वापस लेने पर मजबूर हुई है.

कर्नाटक आबकारी विभाग ने अपना फैसला वापस लेने के लिए जनता, संघों और मीडिया की ओर से उठाई गई आपत्तियों का हवाला दिया है. विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, कर्नाटक आबकारी अधिनियम, 1965 की धारा 36(1)(जी) के तहत 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को शराब बेचे जाने पर प्रतिबंध है. वहीं, कर्नाटक उत्पाद शुल्क (लाइसेंस की सामान्य शर्तें) नियम, 1967 के नियम 10 (1) (ई) के अनुसार, 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है.

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कानूनी पचड़े को खत्म करने की थी कोशिश
अधिनियम और नियमों में उम्र से संबंधित इस विरोधाभास को दूर करने के लिए और इसके नियमों को ढंग से लागू करने के लिए उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुसार, कर्नाटक आबकारी अधिनियम 1965 और उसके तहत बनाए गए अनावश्यक पहलुओं की पहचान करने और उन्हें समाप्त करने के लिए कहा गया. आबकारी विभाग ने कहा, '9 जनवरी की मसौदा अधिसूचना को नियम में संशोधन करने के लिए प्रकाशित किया गया है, जिसमें 'अठारह साल' शब्दों के स्थान पर 'इक्कीस साल' शब्द रखने का प्रस्ताव है.'

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विपक्ष ने आरोप लगाए थे कि सरकार शराब कंपनियों के दबाव में ऐसा कर रही थी. शराब कंपनियों ने सुझाव दिया था कि शराब पीने, बेचने और खरीदने की उम्र कम करने से बिक्री बढ़ेगी और सरकार को अच्छा-खासा राजस्व भी मिलेगा. हालांकि, अब सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा.

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