कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया सरकार (Siddaramaiah Government) ने तंबाकू सेवन और बिक्री पर सख्ती बरतने का बड़ा फैसला लिया है. सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू उत्पादों के सेवन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गी है. इसके साथ ही हुक्का बार को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है. 21 साल से कम उम्र के लोग अब सिगरेट नहीं खरीद सकेंगे. कर्नाटक विधानसभा में बुधवार को COTPA एक्ट यानी सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट को संशोधित किया गया है. इस एक्ट में बदलाव के फैसले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य और तंबाकू उत्पादों के दुष्परिणाम से बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है.
कर्नाटक सरकार ने COTPA Act में बदलाव संबंधी नियमों के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. अब नए नियमों के तहत, संशोधित कानून में सजा और जुर्माने में भी बदलाव किया गया है. संशोधित कानून के तहत, किसी प्रतिबंधित जगह या 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू या सिगरेट बेचने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है. जानें अब कर्नाटक में किन-किन चीजों पर बैन लगाया गया है.
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अब क्या-क्या बदल जाएगा?
- हुक्का बार बंदः इस बिल के पास होने के बाद अब राज्य में हुक्का बार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा. हुक्का बार खोलने या चलाने पर सजा और जुर्माने दोनों का प्रावधान किया गया है.
- 21 साल से कम उम्र के लोगों को सिगरेट बेचने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. कई राज्यों में यह आयु 18 साल है. इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों जैसे कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, चाइल्डकेयर सेंटर, हेल्थ सेंटर, मंदिर, मस्जिद और पार्क के आसपास (100 मीटर के दायरे) में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है.
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- हुक्का बार खोलने या चलाने का दोषी पाए जाने पर 1 से 3 साल तक की सजा का प्रावधान है. साथ ही 50 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. सरकार का तर्क है कि हुक्का बार में 15 मिनट ठहरना 100 सिगरेट पीने के जितना नुकसानदायक है.
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