केरलः राज्यपाल Arif Mohammad Khan के आदेश के खिलाफ 9 यूनिवर्सिटी के कुलपतियों ने खटखटाया HC का दरवाजा

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Oct 24, 2022, 02:00 PM IST

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान

Arif Mohammad Khan: केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने इस्तीफा देने का निर्देश दिया था.  

डीएनए हिंदीः केरल की 9 यूनिवर्सिटी के कुलपतियों के इस्तीफा देने के निर्देश पर बवाल मचा हुआ है. मुख्यमंत्री पिनरई विजयन (Pinarayi Vijayan) ने इसे राज्यपाल द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग बताया है. वहीं कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गोपीनाथ रवींद्रन ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है. सभी कुलपति इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गए हैं. केरल उच्च न्यायालय ने कुलपतियों की याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए आज शाम 4 बजे विशेष बैठक बुलाई है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मद्देनजर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल में 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को सोमवार तक इस्तीफा देने का निर्देश दिया है.  

सीएम बोले - पद का दुरुपयोग कर रहे हैं गवर्नर
केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा कि राज्यपाल आरिफ एम खान चांसलर पद का दुरुपयोग कर रहे हैं. यह अलोकतांत्रिक है और कुलपतियों की शक्तियों का अतिक्रमण है. राज्यपाल का पद सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि संविधान की गरिमा को बनाए रखने के लिए है. वह आरएसएस के हथियार की तरह काम कर रहे हैं.

किन कुलपतियों को दिया इस्तीफे का निर्देश
राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने जिन 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस्तीफा देने के लिए कहा है, उसमें केरल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, केरल मत्स्य पालन और महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय, कन्नूर विश्वविद्यालय, एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कालीकट विश्वविद्यालय और थुंचथ एज़ुथाचन मलयालम विश्वविद्यालय शामिल हैं.

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