Kolkata Rape Murder: CBI आज करेगी आरोपी का साइको टेस्ट, गृह मंत्रालय ने सुरक्षा के लिए उठाया ये बड़ा कदम

Written By आदित्य प्रकाश | Updated: Aug 18, 2024, 10:48 AM IST

आरोपी संजय रॉय का होगा साइको टेस्ट

आज सीबीआई की तरफ से इस मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी संजय रॉय का साइको-एनालिसिस टेस्ट किया जाएगा. इस जांच के द्वारा सीबीआई उसकी दिमागी स्थिति को समझने की कोशिश करेगी. यहां पढ़िए इस मामले से जुड़े बड़े अपडेट्स.

कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले को लेकर सीबीआई की तरफ से लगातार पूछताछ की जा रही है. इस मामले को लेकर आरजी कर कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से सीबीआई ने कल और परसों घंटों पूछताछ की गई है. इसी कड़ी में आज सीबीआई की तरफ इस मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी संजय रॉय का साइको-एनालिसिस टेस्ट किया जाएगा. इस जांच के द्वारा सीबीआई उसकी दिमागी स्थिति को समझने की कोशिश करेगी और इस मामले को लेकर सारी सच्चाई का पता लगाने का प्रयास करेगी. इस संदर्भ में सीबीआई के हेड ऑफिस में तैनात एक बड़े अधिकारी ने सूचना दी है. उन्होंने बताया कि साइकोलॉजी एक्सपर्ट का एक दल इस जांच को लेकर कोलकाता भेजा जा चुका है. 


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सुरक्षा को लेकर देश भर के डॉक्टरों ने उठाई आवाज
इस प्रक्रिया के द्वारा सीबीआई अपनी जांच का दायरा बढ़ाने की कोशिश करेगी. आरजी कर कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ की घटना को लेकर आईएमए ने हड़ताल की घोषणा की थी. उनकी मांग थी कि अस्पताल को सेफ जोन घोषित किया जाए. साथ ही देश भर से डॉक्टरों की तरफ से सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी से मदद मांगी गई है. डॉक्टरों के कई संगठनों ने लेटर लिखकर सरकार से सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है. स्थिति को देखते हुए गृह मंत्रालय हरकत में आया है. लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है. 

क्या है गृह मंत्रालय का नया आदेश?
गृह मंत्रालय की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया है. इस नए आदेश के तहत अब सभी राज्य सरकार अपनी कानून व्यवस्था की सूचना प्रत्येक दो घंटे पर गृह मंत्रालय को सौंपेगी.  केंद्र सराकार ने यह निर्णय राज्यों में बढ़ते अपराध के मद्देनजर लिया है. इस आदेश की जानकारी सभी राज्य सरकारों को दे दी गई है. राज्य पुलिस बलों तक इसकी सूचना पहुंचा दी गई है. इस संदेश में कहा गया है कि प्रोटेस्ट को लेकर सभी राज्यों के हालात पर नजर रखी जाएंगी. इस आदेश के तहत सभी राज्यों को अपनी कानून व्यवस्था की रिपोर्ट प्रत्येक दो घंटे पर सौंपनी होगी. ये रिपोर्ट ईमेल, फैक्स या व्हाट्सएप के द्वारा भेजे जाएंगी. 

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