Kolkata Doctor Rape Case में होगी CBI जांच, High court ने दिए आदेश

Written By मीना प्रजापति | Updated: Aug 13, 2024, 03:59 PM IST

कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉ. संदीप घोष की नियुक्ति पर छात्रों ने विरोध जताया है. दूसरी तरफ, कोलकाता हाई कोर्ट ने भी इस मामले में राज्य को फटकार लगाई है.

कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी की खबर में आए दिन नए अपडेट्स (Kolkata Doctor Murder Case Updates) आ रहे हैं. कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं.  दरअसल, मंगलवार को ही आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल प्रो. (डॉ.) संदीप घोष की कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में नियुक्ति से कोलकाता में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था. दूसरी तरफ, इस मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए पूछा कि प्रिंसिपल के इस्तीफा दिए जाने के कुछ घंटे बाद ही उन्हें फिर से क्यों नियुक्त किया गया. हाई कोर्ट ने प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष को लंबी छुट्टी पर जाने का आदेश दिया. हालांकि, अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं.

डॉ. संदीप 'वापस जाओ' के नारे लगे
डॉ. घोष की फिर से नियुक्ति पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तब और तेज हो गया जब पश्चिम बंगाल के मंत्री जावेद अहमद खान और TMC MLA स्वर्ण कमल घटना स्थल पर पहुंचे. छात्रों ने डॉ. संदीप 'वापस जाओ' के नारे (Go back slogans for Dr. Sandip Ghosh) लगाए.  छात्रों का कहना है कि वे आरजी कर मेडिकल कॉलेज जैसी घटना कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में नहीं चाहते हैं.  इस मामले में अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं.

कोर्ट ने पाया - 'कुछ कमी है'
इस मामले पर कोलकाता के आरजी कर मेरडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के अपराध लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने पाया कि जांच में 'कुछ कमी है'.  मुख्य न्यायाधीश ने मंगलवार को अदालत से कहा कि प्रिंसिपल संदीप घोष ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था फिर प्रिंसिपल के रूप में फिर से कैसे दूसरी जगह नियुक्त किया जा सकता है? कोर्ट ने यह भी कहा कि वे एक प्रशासनिक पद पर हो सकते हैं, लेकिन उनसे सबसे पहले पूछताछ की जानी चाहिए थी. 

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आप उन्हें क्यों बचा रहे- कोर्ट
कोर्ट ने राज्य के वकील से भी पूछा कि आप उसे क्यों बचा रहे हैं. उनका बयान दर्ज करें. जो कुछ वह जानते हैं, उन्हें बताने दीजिए. मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने मामले की केस डायरी आज दोपहर 1 बजे अदालत के समक्ष दाखिल करने का निर्देश दिया. अदालत ने उनसे आज दोपहर 3 बजे तक छुट्टी का आवेदन जमा करने को कहा है या अदालत उन्हें पद छोड़ने का आदेश पारित कर देगी. यही नहीं, 9 अगस्त को हुए कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ सेक्शुअल असॉल्ट और मर्डर के मामले में ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) ने देश भर में ओपीडी सेवाओं को बंद करने का आह्वान किया है.  

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