Kolkata Rape-Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर के शरीर में '151 मिलीग्राम वीर्य' की थ्योरी को किया खारिज, वकील को कही ये बड़ी बात

मीना प्रजापति | Updated:Aug 22, 2024, 06:00 PM IST

CJI DY Chandrachud

कोलकाता डॉक्टर रेप केस में सीजेआई चंद्रचूड ने उस दलील को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि डॉक्टर के शरीर में 151 मिलीग्राम वीर्य था. साथ ही सीजेआई ने वकीलों को फटकार भी लगाई है.

Kolkata doctor's rape-murder case hearing: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के शरीर में '151 मिलीग्राम वीर्य' मिलने की बात को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या से संबंधित स्वत: संज्ञान (suo motu case) मामले की सुनवाई कर रही थी. इसके अलावा गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी महिला डॉक्टर की अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज करने में कोलकाता पुलिस की देरी को 'बेहद परेशान करने वाला' बताया.

वकील को फटकार
सुनवाई के दौरान एक वकील ने कहा, 'लॉर्डशिप ऐसा कहा जा रहा है कि पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट में 151 मिलीग्राम सीमन होने की बात कही जा रही है.' इस बात पर सीजेआई चंद्रचूड ने कहा कि कंफ्यूज न करें. तर्क देने के लिए कोर्ट में सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करें. अब हमारे सामने पोस्टमार्ट रिपोर्ट है. हमें पता है कि 151 किसके बारे में है. सोशल मीडिया का इस्तेमाल तर्क देने के लिए न करें. 


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'अफ़वाहों' और 'नरेटिव्स' पर ध्यान न दें
आपको बता दें कि कई सोशल मीडिया पोस्ट और कुछ मीडिया रिपोर्टों में पहले दावा किया गया था कि पीड़िता के शरीर में 150 मिलीग्राम वीर्य पाया गया था. कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल ने लोगों से प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के बारे में फैली 'अफ़वाहों' और 'नरेटिव्स' पर ध्यान न देने का आग्रह किया था. उन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) पर भरोसा करने के महत्व पर जोर दिया, जो वर्तमान में जांच संभाल रही है. 

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