Kullu Paragliding Accident: पैराग्लाइडिंग कर रहा महाराष्ट्र का युवक सैकड़ों फुट से गिरा, मौत, आप ध्यान रखें ये सावधानियां

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Dec 26, 2022, 06:28 PM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर

Himachal Pradesh Paragliding Accident: युवक ग्लाइडर में तकनीकी खामी से नीचे गिरा है. आप भी ऐसा शौक रखते हैं तो उड़ान से पहले ये ध्यान रखें.

डीएनए हिंदी: Kullu News- हिमाचल प्रदेश के मशहूर टूरिस्ट प्लेस डोभी (Dobhi) में पैराग्लाइडिंग कर रहे महाराष्ट्र के एक युवक की मौत हो गई है. कुल्लू जिले (Kullu District) में शनिवार को हुए इस हादसे में युवक अचानक किसी तकनीकी खराबी के चलते सैकड़ों फुट ऊंचाई से नीचे जा गिरा. हालांकि इस हादसे में 30 वर्षीय युवक के साथ मौजूद ग्लाइडर के पायलट को कोई चोट नहीं आई है. पुलिस इसे खराब उपकरणों के कारण हुए हादसे का नतीजा मान रही है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. इस हादसे ने एक बार फिर पैराग्लाइडिंग को लेकर असावधानी और खराब उपकरणों के इस्तेमाल का सवाल खड़ा कर दिया है.

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दोस्तों के साथ मनाली आया था युवक

महाराष्ट्र के सतारा जिले के शिरवाल गांव का रहने वाला सूरज संजय शाह अपने दोस्तों के साथ मनाली घूमने आया था. इसी दौरान उसने पैराग्लाइडिंग करने का निर्णय लिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब ग्लाइडर सैकड़ों फुट ऊंचाई पर पहुंचा तो पायलट के साथ युवक को बांधने वाली पट्टियों के खुलने से वह नीचे गिर गया. उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

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लापरवाही से मौत का मुकदमा दर्ज

कुल्लू के पुलिस अधीक्षक गुरदेव शर्मा के मुताबिक, पुलिस को जानकारी मिली कि डोभी एरिया में बेहद ऊंचाई पर उड़ान भर रहा एक युवक पैराग्लाइडर से गिर गया है, जिसकी मौत हो गई है. इस हादसे में पायलट सुरक्षित है. उन्होंने कहा, हमने IPC की धारा 336 (दूसरों की जान को खतरे में डालना) और 304ए (लापरवाही से मौत) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है.

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हिमाचल में लगातार हो रहे पैराग्लाइडिंग हादसे

हिमाचल में पैराग्लाइडिंग से लगातार हादसे हो रहे हैं. इस साल जनवरी में बीर बिलिंग पैराग्लाइडिंग साइट (Bir Billing Paragliding Site) पर बेंगलुरू के 12 साल के बच्चे की पैराग्लाइडर से गिरकर मौत हो गई थी. इसके बाद हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने पैराग्लाइडिंग समेत सभी तरह के एडवेंचर स्पोर्टस के राज्य में आयोजन पर बैन लगा दिया था.

हाई कोर्ट ने एक टेक्निकल कमेटी गठित की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि ज्यादातर उपकरण बिना टेक्निकल अप्रूवल के यूज हो रहे हैं. साथ ही ज्यादातर पैराग्लाइडिंग ऑपरेटर्स के रजिस्ट्रेशन भी फर्जी हैं. इसके बाद हाई कोर्ट के आदेश पर अप्रैल में केवल उन ऑपरेटर्स को पैराग्लाइ़डिंग समेत बाकी एडवेंचर स्पोर्ट्स शुरू करने की इजाजत मिली थी, जो सभी आवश्यक मानक पूरा कर रहे थे.

आप भी करें पैराग्लाइडिंग तो रखें ये सावधानी

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