New Civil Aviation Rules: इंटरनेशनल पैसेंजर को भारत आने पर नहीं करना होगा अब ये काम

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Nov 21, 2022, 09:15 PM IST

IGI एयरपोर्ट पर हुई थी घटना

Covid-19 महामारी के समय केंद्र सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए एक फॉर्म भरना अनिवार्य किया था. इसे अब खत्म कर दिया गया है.

डीएनए हिंदी: केंद्र सरकार ने सोमवार को देश में आने वाले इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए कुछ नियम बदल दिए हैं. इन पैसेंजर्स को अब एयर सुविधा पोर्टल (Air Suvidha Portal) पर कोविड वैक्सीनेशन (Covid Vaccination) के लिए सेल्फ-डिक्लयरेशन फॉर्म नहीं भरना होगा. सरकार के मुताबिक, यह निर्णय आज आधी रात से ही लागू हो जाएगा. सरकार ने यह कदम देश में कोविड-19 (Covid-19) महामारी का असर अब बेहद कम हो जाने के कारण उठाया है.

पढ़ें- श्रद्धा का पर्सनल डेंटिस्ट देगा खास सबूत, पुलिस कराएगी जबड़े की पहचान

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जारी किया नोटिस

नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Civil Aviation Ministry) ने सोमवार शाम को नए नियमों से जुड़ा नोटिस जारी किया. इस नोटिस में लिखा है, कोविड-19 के ग्राफ में लगातार आ रही गिरावट और वैश्विक व भारत के स्तर पर कोविड-19 वैक्सीनेशन कवरेज में अहम बढ़ोतरी हुई है. इसे देखते हुए स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने 'गाइडलाइंस फॉर इंटरनेशनल अराइवल्स' में संशोधन किया है.

पढ़ें- Delhi Metro Train से सफर करते हैं तो ध्यान रखें, इस खास रूट पर कल एक घंटा नहीं चलेगी ट्रेन

संशोधित गाइडलाइंस में स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल पर वैक्सीनेशन से जुड़े सेल्फ-डिक्लयरेशन फॉर्म को सबमिट करने की अनिवार्यता खत्म कर दी है.

पढ़ें- कोई और चला रहा है आपका नेटफ्लिक्स अकाउंट? जानिए कैसे ब्लॉक करें एक्सेस

दोबारा कोरोना का असर बढ़ा तो फिर करेंगे लागू
 

केंद्र सरकार ने भले ही फिलहाल विदेशी यात्रियों के लिए वैक्सीनेशन के बारे में बताने की बाध्यता खत्म कर दी है, लेकिन सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसकी समीक्षा होती रहेगी. सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस (Corona Virus) महामारी हालात के हिसाब से जरूरत पड़ने पर ये नियम दोबारा लागू हो सकते हैं.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

covid-19 guidelines Covid-19 rules Corona guideline Internationa arrival rules