Shiv sena Dussehra Rally: मुख्यमंत्री शिंदे के गुट को लगा करारा झटका, जानिए कैसे

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Sep 22, 2022, 06:07 PM IST

इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के गुट ने भी बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की हुई है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी.

डीएनए हिंदी: मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी मैदान (Shivaji Ground) में हर साल होने वाली शिवसेना (Shivsena) के दोनों गुटों के बीच दशहरा रैली (Shivsena Dussehra Rally) को लेकर छिड़ा विवाद लगातार गर्माता जा रहा है. अपने गुट को असली शिवसेना बताकर इस साल रैली करने का दावा ठोक रहे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) का आवेदन बृहनमुंबई नगर निगम (BMC) ने खारिज कर दिया है. 

शिंदे गुट की तरफ से यह आवेदन दादर सीट से विधायक सदा सर्वंकर (Sada Sarvankar) ने BMC में दाखिल किया था, जिसे निगम अधिकारियों ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए खारिज कर दिया है. 

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क्या कहा है BMC ने

BMC अधिकारियों ने कहा, दोनों विरोधी पक्षों ने शिवाजी पार्क मैदान में दशहरा मेला आयोजित करने के लिए आवेदन किया है. यदि किसी एक आवेदक को अनुमति दी जाती है, तो यहां संवेदनशील क्षेत्र में गंभीर कानून व्यवस्था को लेकर समस्या पैदा हो सकती है. इसलिए रैली का आवेदन खारिज किया जाता है.

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...तो क्या ठाकरे गुट को भी नहीं मिलेगी अनुमति

शिंदे गुट की याचिका को खारिज करने के लिए BMC ने जो कारण गिनाया है, उसके चलते एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि निगम को उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) गुट के आवेदन को भी खारिज करना होगा. ऐसा हुआ तो ठाकरे गुट भी यहां रैली नहीं कर पाएगा. यदि ऐसा हुआ तो यह ठाकरे परिवार के लिए बड़ी बात होगी, जो बाला साहेब ठाकरे के समय से यहां हर साल रैली की अध्यक्षता करते रहे हैं.

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शिंदे गुट ने बना रखा है बैकअप प्लान

शिवाजी मैदान में आयोजन की अनुमति नहीं मिलने के बावजूद शिंदे गुट की दशहरा रैली की तैयारियां नहीं रुकेंगी. दरअसल शिंदे गुट ने इस मुद्दे के पहले ही कोर्ट में होने के चलते एक बैकअप प्लान बना रखा है. शिंदे गुट ने रैली के लिए MMRDA मैदान बुक करा रखा है. 

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अब हाई कोर्ट सुनवाई का क्या होगा!

ठाकरे गुट ने रैली के आयोजन के हक के मुद्दे पर बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की हुई है. इस याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई थी. बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने इस याचिका पर सुनवाई कल यानी शुक्रवार तक के लिए टाल दी है. याचिका का विरोध करने वाले सीएम एकनाथ शिंदे गुट के विधायक सदा सर्वंकर के हस्तक्षेप आवेदन पर भी अदालत सुनवाई करेगी.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि BMC के शिंदे गुट का आवेदन खारिज करने के फैसले का इस सुनवाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हालांकि कोर्ट BMC के तर्क को अपना फैसला सुनाते समय संज्ञान में ले सकती है.

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