Layer Shot Ads: आईबी मिनिस्ट्री ने विज्ञापन पर जताई आपत्ति, ट्विटर-यूट्यूब से हटाने को कहा

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: Jun 04, 2022, 05:59 PM IST

Layer Shot Advertisement

Layer Shot डिओडोरेंट के विज्ञापन को कुछ लोगों द्वारा 'महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा को बढ़ावा देने' वाला बताकर नाराजगी जाहिर की जा रही है.

डीएनए हिंदी: Layer Shot Ads को लेकर सोशल मीडिया पर बहस के बीच सूचना और प्रसारण मंत्रालय हरकत में आया है. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने डिओडोरेंट के विवादित विज्ञापन को निलंबित करने का आदेश दिया. इस मामले में विज्ञापन कोड के अनुसार पूछताछ की जा रही है.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ट्विटर और यूट्यूब से अपने प्लेटफॉर्म से परफ्यूम ब्रांड के विज्ञापन के वीडियो को हटाने के लिए कहा है. इसके अलावा इस विज्ञापन का टीवी पर प्रसारण रोकने के लिए Advertising Standards Council of India (ASCI) ने प्रसारणकर्ताओं से भी कहा है.

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ट्विटर और यूट्यूब को भेजे पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि ये वीडियो “शालीनता और नैतिकता के हित में महिलाओं के चित्रण के लिए हानिकारक” हैं और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) का उल्लंघन हैं. परफ्यूम ब्रांड के विज्ञापन से जुड़े वीडियो पर सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के एक बड़े वर्ग ने आपत्ति जताई है. उन्होंने आरोप लगाया है कि यह विज्ञापन महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा को बढ़ावा देता है.

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एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, "सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि सोशल मीडिया पर एक परफ्यूम ब्रांड का अनुचित और अपमानजनक विज्ञापन प्रसारित हो रहा है. मंत्रालय ने ट्विटर और यूट्यूब से इस विज्ञापन से जुड़े सभी वीडियो को तुरंत हटाने के लिए कहा है." ट्विटर और यूट्यूब को भेजे पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) ने भी संबंधित वीडियो को अपने दिशा-निर्देशों के खिलाफ पाया है.

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दरअसल Layer Shot डिओडोरेंट के विज्ञापन को कुछ लोगों द्वारा 'महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा को बढ़ावा देने' वाला बताकर नाराजगी जाहिर की जा रही है.

इस मामले में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि डिओडोरेंट का विज्ञापन देश में बलात्कार की मानसिकता को स्पष्ट रूप से बढ़ावा देता है. हमने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है कि प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए और विज्ञापन को सभी प्लेटफार्मों से तुरंत हटा दिया जाना चाहिए.

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