न बीयर न व्हिस्की... नोएडा में 2 दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें, देखें ड्राई डे की लिस्ट

रईश खान | Updated:Apr 21, 2024, 05:29 PM IST

Representative Image

Liquor Shops Closed: आदेश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उनपर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा. नोएडा प्रशासन ने शराब बिक्री पर पाबंदी निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर लगाई है.

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होगा. इसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है. चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए प्रशासन ने दो दिन शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. इस दौरान शहर में न कोई बीयर-व्हिस्की खरीदा और ना ही बेचगा. अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

गौतमबुद्ध नगर के डीएम मनीष कुमार ने बताया कि 24 से 26 अप्रैल तक शहर में शराब बिक्री पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी. इस दौरान न खरीदी और न बेची जा सकती है. इस लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होगा और शाम 6 बजे वोटिंग खत्म होने तक यह पाबंदी लागू रहेगी. उन्होंने कहा कि इस दौरान अगर कोई शराब बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का जाएगी.


ये भी पढ़ें- राहुल की तबीयत खराब, केजरीवाल-हेमंत की कुर्सीं खाली, रांची में INDIA ब्लॉक का ‘उलगुलान’


यूपी के गौतमबुद्ध नगर जिले में 24 अप्रैल की शाम 6 बजे से 26 अप्रैल की शाम 6 बजे तक शराब, बीयर और अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी. जिला प्रशासन ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह फैसला किया है. दरअसल, 26 अप्रैल को मतदान के लिए 24 अप्रैल की शाम 6 बजे से 26 अप्रैल की शाम 6 बजे तक मतदान खत्म होने तक जिले में शराब समेत अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी.

जानकारी के मुताबिक, आदेश का पालन नहीं करने वालों भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है. शराब की बिक्री पर रोक निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन के लिए उठाया गया है. 

डीएनए हिंदी का मोबाइल एप्लिकेशन Google Play Store से डाउनलोड करें.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

 

Lok Sabha Elections 2024 Liquor Shops Noida 2024 Lok Sabha elections