आज थमेगा दूसरे फेज का प्रचार, जानें इसके बाद किन चीजों पर लग जाएगा प्रतिबंध

Written By आदित्य प्रकाश | Updated: Apr 24, 2024, 12:46 PM IST

सियासी दलों के पास चुनाव-प्रचार का समय आज शाम 6 बजे तक ही होगा. फिर चुनाव आयोग (Election Commission) के निर्देश लागू हो जाएंगे. ये निर्देश 48 घंटे तक लागू रहेगा, इस दौरान कई चीजों पर प्रतिबंध लग जाएंगे.

लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Election 2024) के दूसरे फेज (Second Phase) को लेकर 26 अप्रैल को वोटिंग होने वाली है. इसको लेकर दूसरे फेज का चुनाव-प्रचार 48 घंटे पहले ही खत्म हो जाएगा. ऐसे में दूसरे फेज के लिए सियासी दलों के पास चुनाव-प्रचार का समय आज शाम 6 बजे तक ही होगा. फिर चुनाव आयोग के निर्देश लागू हो जाएंगे. ये निर्देश 48 घंटे तक लागू रहेंगे, इस दौरान कई चीजें प्रतिबंधित हो जाएंगी. आइए इन चीजों के बारे में जानते हैं.

  1. चुनाव से संबंधित कोई जनसभा या राजनीतिक कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, न ही उसमें मौजूद हो सकते हैं, और न ही ऐसे किसी कार्यक्रमों को संबोधित कर सकते हैं.
  2. सिनेमा, फिल्म, टीवी या किसी भी दूसरे मीडिया माध्यम से प्रचार या उससे संबंधित कोई भी गतिविधि नहीं कर सकते हैं. 
  3. कोई संगीत कार्यक्रम, कोई नाट्य कैंपेन या किसी भी कैंपेन का इस्तेमाल कर वोटर्स को नहीं लुभा सकते हैं. 
  4. कोई भी सियासी शख्स जो उस लोकसभा सीट का वोटर नहीं है, साथ ही सांसद या विधायक भी नहीं है, वो उस सोकसभा सीट में नहीं रुक सकता है.
  5. राज्य की सुरक्षा हासिल करने वाले सियासी शख्स यदि लोकसभा सीट के वोटर्स हैं, तो वो अपने वोटिंग राइट्स का उपयोग करने के बाद क्षेत्र में नहीं घूम सकते हैं. 
  6. इस दौरान राज्यों के बीच की सीमाएं भी सील रहेंगी.
  7. जिन इलाकों में चुनाव होने वाले हैं, वहां शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी.
  8. प्रिंट मीडिया में सियासी विज्ञापन भी जांच के बाद ही छापा जा सकेगा.
  9. ओपिनियन पोल या चुनाव से संबंधित किसी भी तरह के दूसरे पोल को जारी करने को लेकर रोक रहेगी. इसके अलावा एग्जिट पोल के रिजल्ट को न्यूज पेपर्स में छापने या टीवी मीडिया के माध्यम से उसे प्रसारित करने या किसी अन्य प्रकार से उसे शेयर करने पर पाबंदी रहेगी.
  10. एग्जिट पोल को लेकर ये पाबंदी लोकसभा चुनाव के सातवें फेज की वोटिंग के दिन तक कायम रहेगी. चुनावी मशीनरी और पुलिस प्रशासन की तरफ से तय किया जाएगा कि सामुदायिक भवनों, धर्मशालाओं,  गेस्ट हाऊस, लॉज, होटल वगैरह में मौजूद बाहरी लोगों की सूचना और जांच की प्रक्रिया की जाए.

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ऊपर दिए गए निर्देशों को कोई भी शख्स यदि उल्लंघन करता है, तो उसे दो साल तक जेल या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है. चुनाव आयोग और प्रशासन इसको लेकर काफी सख्त है. इन निर्देशों को सोशल मीडिया और दूसरे मंचों से लगातार साझा किया जा रहा है.

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