सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले लोकसभा ने बहाल की मोहम्मद फैसल की सांसदी, राहुल गांधी की भी जगी उम्मीद

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Mar 29, 2023, 11:23 AM IST

Mohammad Faizal

Mohammad Faizal Membership: लक्षद्वीप के सांसद रहे मोहम्मद फैसल की सांसदी फिर से बहाल कर दी है. इससे राहुल गांधी को भी उम्मीद जगी है.

डीएनए हिंदी: लोकसभा सचिवालय ने लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैसल (Mohammed Faizal) की सांसदी बहाल कर दी है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले लोकसभा सचिवालय ने मोहम्मद फैसल को गुड न्यूज दे दी है. मोहम्मद फैसल ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की थी कि हाई कोर्ट से उनकी सजा पर रोक लगा दिए जाने के बावजूद उनकी सदस्यता बहाल नहीं की गई है.

हत्या के प्रयास के एक मामले में सजा के बाद लोकसभा सचिवालय ने 13 जनवरी को अधिसूचना जारी करके मोहम्मद फैसल की सदस्यता समाप्त कर दी थी. मोहम्मद फैसल ने अपनी सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की तो उनकी सजा पर 25 जनवरी को रोक लगा दी गई. हालांकि, सजा पर रोक के बावजूद लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता को बहाल नहीं किया था. मोहम्मद फैसल इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे.

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आज ही होनी थी सुनवाई
मोहम्मद फैसल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज ही सुनवाई होनी थी. नियमों के मुताबिक, अगर सजा पर रोक लग जाती है तो लोकसभा सचिवालय को सदस्यता बहाल करनी पड़ती है. यही कारण है कि सुनवाई से पहले ही मोहम्मद फैसल की सदस्यता बहाल कर दी गई. आपको बता दें कि एनसीपी नेता मोहम्मद फैसल और 3 अन्य लोगों को हत्या के प्रयास के एक मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी. नियमों के मुताबिक, 2 साल की सजा होने पर विधायकी या सांसदी समाप्त कर दी जाती है. इसी पर अमल करते हुए लोकसभा ने उनकी सदस्यता खत्म कर दी थी.

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लक्षद्वीप सीट खाली हो जाने के बाद चुनाव आयोग ने 18 जनवरी को ऐलान कर दिया था कि इस सीट पर 27 फरवरी को उपचुनाव कराए जाएंगे. कवारत्ती जिला न्यायालय के फैसले के खिलाफ मोहम्मद फैसल ने केरल हाई कोर्ट में अपील की. 25 जनवरी को ही हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी. इसके बाद, मोहम्मद फैजल ने उपचुनाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी. हाई कोर्ट के आदेश के चलते उपचुनाव की जरूरत ही खत्म हो गई और अब उनकी सासंदी भी बहाल हो गई.

राहुल गांधी की सदस्यता यूं हो सकती है बहाल
मानहानि केस में राहुल गांधी को निचली अदालत से सजा हुई. इस सजा के खिलाफ वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं. अगर उनकी सजा पर वायनाड उपचुनाव से पहले रोक लग जाती है तो उपचुनाव नहीं होंगे. हालांकि, सजा पर रोक के बावजूद उन्हें सदस्यता बहाल कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ सकता है, जैसा कि मोहम्मद फैसल को करना पड़ा.

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